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पोस्त तस्करों को एक-एक लाख का जुर्माना और 10-10 साल का कठोर कारावास, 54KG डोडा पोस्त सहित किया गया था गिरफ्तार

हनुमानगढ़ विशेष जज एनडीपीएस प्रकरण रूपचंद सुथार ने पोस्त तस्करी के मामले में शनिवार को फैसला सुनाते हुए, दो व्यक्तियों को दोषी करार देते हुए दस-दस साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया। इसके साथ ही एक-एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

पोस्त तस्करों को एक-एक लाख का जुर्माना और 10-10 साल का कठोर कारावास, 54KG डोडा पोस्त सहित किया गया था गिरफ्तार
पोस्त तस्करों को एक-एक लाख का जुर्माना और 10-10 साल का कठोर कारावास, 54KG डोडा पोस्त सहित किया गया था गिरफ्तार

हनुमानगढ़ विशेष जज एनडीपीएस प्रकरण रूपचंद सुथार ने पोस्त तस्करी के मामले में शनिवार को फैसला सुनाते हुए, दो व्यक्तियों को दोषी करार देते हुए दस-दस साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया। इसके साथ ही एक-एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

मुखबिर की खबर से किया था गिरफ्तार

विशिष्ट लोक अभियोजक दिनेश दाधीच ने बताया- प्रकरण के अनुसार 30 अगस्त 2017 को हनुमानगढ़ जंक्शन पुलिस थाना के तत्कालीन प्रभारी को मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि दावत होटल के पीछे आईटीआई बस्ती, सेक्टर नम्बर 11-बी स्थित नरेंद्र राजोरा के खाली मकान को गुरुसेवक सिंह पुत्र सुखवंत सिंह निवासी लुणिया अनूपगढ़ और संदीप पुत्र राजाराम बिश्नोई निवासी भोजेवाला ने किराए पर ले रखा है। दोनों मिलकर डोडा पोस्त का धंधा करते हैं। उनके किराए के मकान में भारी मात्रा में डोडा पोस्त मिल सकता है। अगर उनके किराए के मकान में तुरंत दबिश दी जाए, तो भारी मात्रा में डोडा पोस्त मिल सकता है।

तलाशी में मिले 3 कट्टे और 54kg पोस्त

थाना प्रभारी टीम के साथ नरेन्द्र राजोरा के मकान में पहुंचे, तो मकान का दरवाजा बंद मिला। आवाज देकर दरवाजा खुलवाया गया, तो अंदर से गुरुसेवक सिंह और संदीप कुमार निकले। पुलिस टीम ने मकान की तलाशी ली, तलाशी में तीन कट्टे मिले। इनमें 54 किलोग्राम डोडा पोस्त भरा हुआ था। प्रत्येक कट्टे में 18 किलोग्राम पोस्त था। इसके संबंध में गुरसेवक व संदीप के पास कोई लाइसेंस-परमिट इत्यादि नहीं होना पाया गया। गुरसेवक व संदीप के खिलाफ बरामदगी की कार्रवाई की गई। पुलिस ने गुरसेवक और संदीप को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट में प्रकरण दर्ज किया गया। सदर थाना पुलिस की ओर से प्रकरण में अनुसंधान किया गया। पुलिस ने अनुसंधान में गुरसेवक व संदीप के खिलाफ धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट में अपराध प्रमाणित मान आरोप पत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया गया।

नहीं दिया जुर्माना, तो मिलेगी 6 महीने और सजा

सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 14 गवाह पेश किए गए। दोनों पक्षों की सुनवाई करने के बाद शनिवार को विशिष्ट कोर्ट जज रूपचंद सुथार ने आरोपी गुरसेवक और संदीप को बिना लाइसेंस के अवैध डोडा पोस्त अपने कब्जे में रखने पर दोषसिद्ध किया। सजा के बिंदु पर सुनवाई की गई। विशिष्ट लोक अभियोजक दिनेश दाधीच ने कोर्ट से अभियोजन पक्ष की ओर से अपराध साबित करने और हनुमानगढ़ में आए दिन नशे के केस अत्यधिक होने और समाज पर पड़ रहे दुष्प्रभाव को देखते हुए दोनों दोषियों को अधिकतम दंड से दंडित करने का निवेदन किया। दोनों पक्षों की सुनवाई के पश्चात कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए 10-10 वर्ष के कठोर कारावास और एक-एक लाख रुपए जुर्माना, जुर्माना अदा नहीं करने पर अदम अदायगी जुर्माना 6-6 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतने की सजा सुनाई।

रिपोर्ट- अमित चौधरी