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हलाल लिखना 'अनिवार्य', जयपुर में मीट की दुकानों के लिए बड़ी खबर...

जयपुर में अब मीट की दुकानों पर हलाल या झटका लिखना अनिवार्य होगा। नगर निगम ग्रेटर की महापौर डॉ सौम्या गुर्जर ने इस पर फैसला लिया, कार्यकारिणी की समिति की चौथी बैठक में ये निर्णय लिया गया है।

हलाल लिखना 'अनिवार्य', जयपुर में मीट की दुकानों के लिए बड़ी खबर...

जयपुर: शहर में अब मीट बेचने वालों के लिए एक नया कानून आ रहा है। इसके तहत अब मीट की दुकान के बाहर झटका या हलाल लिखना 'अनिवार्य' कर दिया है। नगर निगम ग्रेटर की महापौर डॉ सौम्या गुर्जर ने इस पर अपनी मुहर भी लगा दी है। कार्यकारिणी की समिति की चौथी बैठक में ये फैसला लिय है। इसके अलावा आवासीय क्षेत्रों में मीट की दुकानें प्रतिबंधित कर दिया हैं। मीट की दुकानों का लाइसेंस नवीनीकरण भी कमर्शियल पट्टा होने पर ही दिया जाएगा। बता दें कि एक तरफ यूपी में योगी सरकार के द्वारा दुकानों पर नेम प्लेट लगाए जाने का मामला जोर शोर पर है, वहीं जयपुर में अब हलाल और झटका को लेकर बड़ा निर्णय लिया गया है।

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शॉप के बाहर लिखना होगा हलाल या झटका

वहीं अब इस फैसले के बाद जयपुर में मीट के दुकानदारों को यह लिखकर बताना पड़ेगा कि उनके यहां हलाल मीट मिलता है या झटका मीट मिल रहा है। बता दें कि लगातार ये शिकायतें मिल रही थीं कि दुकान का लाइसेंस किसी और काम के लिए लिया जाता था और उसमें काम कुछ और ही होता था। ऐसे में इन शिकायतों का संज्ञान लेते हुए अब दुकान के बाहर हलाल या झटका मीट के बारे में जानकारी देना जरूरी कर दिया गया है। इस नियम के बाद अब मीट दुकानदारों को कमर्शियल लाइसेंस लेना जरूरी है। बगैर कमर्शियल लाइसेंस के दुकान नहीं खोली जा सकती हैं इसके अलावा आवासीय स्थानों पर मीट की दुकानें नहीं खोली जाएंगी, दुकानो के लिए अलग से जगह सुनिश्चित की जाएंगी।

 लाइसेंस होगा अनिवार्य

इसके अलावा अब माना जा रहा है कि इस मामले में सर्वे किया जाएगा। कौन सी दुकान कहां पर है और दुकानों पर किस तरह से नियमों का पालन किया जा रहा है। इसके साथ ही नियमों को लागू करने के लिए नगर निगम की ओर से तमाम तैयारियां की जा रही हैं। बहुत जल्द ही इसे लागू कर दिया जाएगा। सभी को कहा गया है कि जिन लोगों के पास लाइसेंस है वो लाइसेंस दिखाएं और जिनके पास लाइसेंस नहीं है वो लोग जल्द से जल्द कमर्शियल लाइसेंस लें। बिना कमर्शियल लाइसेंस के अब मीट नहीं बेंच पाएंगे।