पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने का आखिरी मौका, ना करने पर देना होगा दोगुना टीडीएस
PAN-AADHAR LINK: पैन से आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मई है. ऐसा ना करने पर करदाता को दो गुना टीडीएस देना होगा.
PAN-AADHAR LINK: पैन से आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मई है. पैन आधार ना करने पर करदाता को दो गुना टीडीएस देना होगा.
आयकर विभाग ने करदाताओं से 31 मई से पहले पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए अपील की है. समय रहते पैन को लिंक ना कराने पर लागू दर से दोगुनी दर से टीडीएस काटा जाएगा. नुकसान से बचने के लिए 31 मई से पहले पैन को आधार से लिंक करा ले. आयकर नियमों के अनुसार, यदि स्थायी खाता संख्या (पैन) बायोमेट्रिक आधार से जुड़ा नहीं है, तो लागू दर से दोगुनी दर पर टीडीएस काटा जाना आवश्यक है. आयकर विभाग ने पिछले महीने एक परिपत्र जारी किया था. जिसमें कहा गया था कि यदि निर्धारिती तारीख 31 मई तक अपने पैन को आधार से जोड़ा जाता है. तो कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी.
सोशल मीडिया में आयकर विभाग ने दी जानकारी
आयकर विभाग ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफार्म में अपील करते हुए लिखा ‘ ऊंची दर पर कर कटौती से बचने के लिए कृपया 31 मई 2024 से पहले अपने पैन को आधार से जोड़ें, अगर आपने पहले से नहीं किया है.’’ आईटी विभाग ने एक अलग पोस्ट में बैंकों, विदेशी मुद्रा डीलर सहित रिपोर्टिंग संस्थाओं को दंड से बचने के लिए 31 मई तक एसएफटी दाखिल करने को भी कहा. विभाग ने कहा, ‘‘ एसएफटी (निर्दिष्ट वित्तीय लेनदेन का विवरण) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 मई 2024 है. सही और समय पर दाखिल करके दंड से बचें.’’