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जालोर के ओडवाड़ा गांव में अतिक्रमण हटाने पर रोक, जोधपुर हाईकोर्ट ने दिया आदेश

सोशल मीडिया में पिछले 24 घंटे से लोग ओडवाड़ा के घरों को बचाने के लिए अभियान चला रहे थे. जो शुक्रवार सुबह सफल हो गया. हाईकोर्ट ने ओडवाड़ा में अतिक्रमण के खिलाफ हो रही कार्रवाई पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है.

जालोर के ओडवाड़ा गांव में अतिक्रमण हटाने पर रोक, जोधपुर हाईकोर्ट ने दिया आदेश

शुक्रवार सुबह जोधपुर हाईकोर्ट के जस्टिस विनीत माथुर ने आदेश जारी कर ओडवाड़ा गांव में अतिक्रमण हटाने पर रोक लगा दी है. जस्टिस माधुर ने आदेश जारी करते हुए प्रशासन को सबसे पहले दस्तावेजों का वेरिफिकेशन करने के लिए कहा है. कोर्ट ने साफ किया है कि जांच पूरी होने तक किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं हटाया जाएगा. 

अतिक्रमण की कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए अधिवक्ता श्याम पालीवाल ने बाबू सिंह व अन्य की ओर से हाई कोर्ट में पक्ष रखा गया था, जिसमें कहा गया था कि जिला प्रशासन ने बिना विधिक प्रक्रिया के बुलडोजर चलाया है. इस केस की सुनवाई के बाद कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने पर अस्थाई रोक लगा दी.  

कांग्रेस नेता वैभव गहलोत ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका 

कांग्रेस नेता वैभव गहलोत ने बताया कि जालोर जिला कलेक्टर से वस्तुस्थिति की जानकारी लेने के बाद ओडवाड़ा में हाईकोर्ट के आदेश पर हो रही कार्रवाई के संबंध में मैंने वकील से विधिक राय ली है. उन्होंने बताया कि इस मामले में हाईकोर्ट में 20 मई को अगली सुनवाई होनी है जिससे पहले प्रशासन को कार्रवाई कर अतिक्रमण हटाने की जानकारी हाईकोर्ट को देनी होगी.

इसके संबंध में मैंने सुप्रीम कोर्ट के वकील से चर्चा की है एवं पीड़ित परिवारों की ओर से आज ही सुप्रीम कोर्ट में इस कार्रवाई के विरुद्ध सुनवाई के लिए प्रार्थना पत्र देना तय किया है. हमें आशा है कि सुप्रीम कोर्ट से पीड़ित परिवारों के घर तोड़ने पर जल्द से जल्द स्टे मिलेगा और इन्हें राहत मिल सकेगी. 

मैं इस संबंध में पीड़ित परिवारों के साथ हूं एवं मेरा पूरा प्रयास है कि उनके साथ न्याय सुनिश्चित हो.