Delhi News: शाहरुख हुए कोर्ट से बाइज्जत बरी, खुशी से झूमे 'पठान', पढ़ें पूरी खबर इस रिपोर्ट में
दिल्ली में 2020 में हुए दंगों के मामले में एक बड़ा फैसला आया है। एक निचली अदालत ने दंगों के 10 आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। अदालत ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ लगाए गए आरोप संदेह से ज्यादा कुछ नहीं हैं।
2020 में दिल्ली दंगा मामले में लोअर कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने 4 साल पहले हुए दंगों के 10 आरोपियों को सूबतों के अभाव में बरी कर दिया है। न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए कहा कि आरोपियों के ऊपर लगाए गए आरोप संदेह से ज्यादा कुछ भी प्रतीत नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें बरी किया जाता है। फैसले में ये भी कहा गया कि अभियोजन पक्ष के 3 गवाहों के बयानों और साक्ष्यों के आधार पर सजा नहीं दी सकती।
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इन 10 आरोपियों को मिली जमानत
कोर्ट ने 4 सालों की लंबी सुनवाई के बाद मोहम्मद शाहनवाज, मोहम्मद शोएब, शाहरुख, राशिद, आजाद, अशरफ अली, मोहम्मद फैसल, परवेज, राशिद और मोहम्मद ताहिर को बरी किया है। गौरतलब है, 2020 में उत्तर-पूर्व दिल्ली में 23-25 फरवरी को हुए दंगों के दौरान धरने पर बैठी महिलाओं और मस्जिद पर हमले के मामलों में कोर्ट के आदेश पर लगभग 4 साल बाद मुकदमा दर्ज किया गया है।
2022 के दिल्ली में हुए थे सांप्रदायिक दंगे
बता दें, दिल्ली के उत्तर-पूर्वी इलाके में साल 2020 में CAA के विरोध और समर्थन में शुरू हुए विवाद ने सांप्रदायिक दंगों का रूप ले लिया। 24 फरवरी 2020 को मौजपुर इलाके में शुरू हुए दंगे दो दिनों तक चले, जिसमें 53 लोगों की जान चली गई, 700 से अधिक लोग घायल हुए, और कई घरों, दुकानों और गाड़ियों को आग लगा दी गई। हालांकि दंगे पर नियंत्रण पा लिया था। अभी तक पुलिस ने इस मामले 760 से ज्यादा केस दर्ज किये हैं।