स्वाति और विभव में विवाद, भड़की सियासी आग, विभव की गिरफ्तारी, सियासी वार पलटवार जारी
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. स्वाति मालीवाल केस में दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने उन्हें 5 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है.
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. स्वाति मालीवाल केस में दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने उन्हें 5 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है. जिस पर सियासत तेज हो गई है. इस बीच बिभव के पिता का भी एक बयान आया जिसको लेकर चर्चा है.
आप राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल की सीएम हाउस में हुई कथित पिटाई ने सियासत में उबाल ला दिया है. दिल्ली पुलिस ने स्वाति मालीवाल की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर सीएम केजरीवाल के करीबी विभव कुमार को गिरफ्तार कर लिया है. विभव की गिरफ्तारी से केजरीवाल तिलमिला गए हैं. आप नेता लगातार पीएम पर मनीष सिसोदिया, सत्येन्द्र जैन और संजय सिंह जैसे 'आप' नेताओं को जेल भेजने का खेल खेले जाने का आरोप लगा रहे हैं. ऐसे में केजरीवाल भाजपा कार्यालय की ओर कूच पर हैं. उनका कहना है की बीजेपी कार्यालय जाऊंगा ताकि प्रधानमंत्री जिसे चाहें जेल भेज सकें.
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आपको लगता है कि AAP नेताओं को जेल में डालकर आप हमारी पार्टी को क्रश कर देंगे. ऐसे आम आदमी पार्टी क्रश नहीं होने वाली. आम आदमी पार्टी एक विचार है, जो पूरे देश के अंदर लोगों के दिल में चला गया है.
वहीं दूसरी तरफ जब विभव कुमार को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया. तो उसके बाद मारपीट के मामले में आरोपी विभव कुमार के पिता महेश्वर राय का बयान सामने आया. जिसमें महेश्वर राय ने बड़े दावें करते हुए सत्तारूढ़ BJP पर तगड़े आरोप लगाए हैं. वहीं विभव के पिता ने स्वाति पर भी निशाना साधा और कहा कि स्वाति कुछ बड़ा करने आई थी.
क्यों गुस्सा हो गई थीं स्वाति?
वीडियो में आगे विभव कुमार के पिता ने कहा कि गार्ड ने स्वाति से सिर्फ इतना कहा था कि, वह विभव से पूछे बिना स्वाति को केजरीवाल से मिलने नहीं देगा और इसने में ही बात बिगड़ गई.
कस्टडी में भेजे गए विभव
बता दें कि आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट करने के आरोपी विभव कुमार को तीस हजारी कोर्ट ने पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है. उन्हें 18 मार्च को दोपहर को हिरासत में लिया. बिभव को सिविल लाइन पुलिस स्टेशन में पूछताछ के बाद शाम 4.15 बजे अरेस्ट किया गया. जिसके बाद तीस हजारी कोर्ट में उन्होंने अंतरिम जमानत याचिका भी दायर की.
जमानत याचिका हुई खारिज
तीस हजारी कोर्ट में विभव की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुशील अनुज त्यागी ने कहा कि एडिशनल पब्लिक प्रासीक्यूटर ने बताया कि विभव को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है. ऐसे में उनकी अंतरिम जमानत पर सुनवाई का कोई औचित्य नहीं है. वहीं दूसरी ओर विभव के वकील एन हरिहरन ने कहा कि उनके मुवक्किल को गिरफ्तारी से पहले सीआरपीसी की धारा 41 के तहत नोटिस नहीं दिया गया.