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काम की खबर: आपकी जेब पर पड़ेगा असर! 1 अक्टूबर से लागू हो रहे हैं ये महत्वपूर्ण नियम

1 अक्टूबर से लागू होने वाले नियमों से आम आदमी की जेब पर सीधा असर पड़ेगा। ऐसे में शेयर मार्केट, मोबाइल, टैक्स और पैन-आधार से जुड़े नए नियमों के बारे में जानें।

काम की खबर: आपकी जेब पर पड़ेगा असर! 1 अक्टूबर से लागू हो रहे हैं ये महत्वपूर्ण नियम

अक्टूबर महीने की शुरुआत के साथ फेस्टिव सीजन भी आने वाला है। नवरात्रि, करवाचौथ, दिवाली जैसे बड़े त्योहार इस महीने हैं। जहां बजट के साथ जेब का खर्चा बढ़ने वाला है। ऐसे में सरकार ने भी कुछ बैकों, मोबाइल यूजर्स समेत कई नियमों में बदलाव किया है। जिसका सीधा असर जनता की जेब पर पड़ेगा। बता दें, वित्त मंत्रालय ने हाल में टैक्स से जुड़ी कुछ घोषणाएं की थीं, जो 1 अक्टूबर से लागू होंगे। वहीं, शेयर मार्केट इंवेस्टर्स, मोबाइल, पैन,आधार से जुड़े नियमों में भी बड़ा बदलाव किया गया है। 

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1) शेयर मार्केट के लिए नया नियम

जो लोग शेयर मार्केट में इंवेस्ट करते हैं तो उनके लिए ये नियम जानना जरूरी है। जहां शेयरों की बाय-बाक पर शेयर होल्ड टैक्स लगेगा। जबकि कैपिटल गेन-लॉस को जोड़ते समय इन शेयरों की एक्यूजन कोस्ट का खासा ख्याल रखा जाएगा। 1 अक्टूबर से हुए इस बदलाव के बाद बायबैक विकल्प का चुनाव करने वाले होल्डर्स के कंधों का भार रहेगा। सीधे भाषा में कहे तो अब कैपिटेल गेन पर सीधा टैक्स लगाया जाएगा।

2) मोबाइल यूजर्स जान लें नियम

इससे इतर मोबाइल यूजर्स के लिए TRAI नया नियम लेकर आया है। जिसके तहत यूजर्स को अब अपने एरिया नेटवर्क की जानकारी मिलेगी। जो अनचाहे कॉल्स और मैसेज को रोकने में मदद करेंगे। बता दें, बीते दिनों ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों को स्पैम कॉल्स की लिस्ट बनाने का आदेश दिया था। वैसे तो ये नियम सितंबर में लागू होना था हालांकि कई कारणों के कारण इसे अक्टूबर कर दिया गया।

3) सुकन्या समृद्धि योजना बदली

केंद्र सरकार की चर्चित स्कीम सुकन्या समृद्धि योजना में बड़े बदलाव हुआ है। जहां बच्ची के साथ खाता अब कानूनी अभिभावक या फिर उसके माता-पिता ही खोल पाएंगे। साथ ही अगर आपके साथ योजना से जुड़े दो एकाउंट हैं तो एक को बंद करना होगा।

4) बदला आधार-पैन से जुड़ा नियम

एक अक्टूबर से पैन कार्ड के मिसयूज को रोकने के लिए अब पैन अलॉटमेंट के लिए एप्लिकेशन फॉर्म-इनकम टैक्स रिटर्न में अपना आधार एनरोलमेंट को ब्रीफ नहीं करेगा। बजट 2024 में इसे रद्द करने का प्रावधान रखा गया है। 

5) सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स में बदलाव

वहीं, शेयरबाय बैक से कमाए गए पैसों पर टैक्सेबल इनकम के जरिए टैक्स लगाया जाएगा। वहीं, F&O टैक्स को भी बढ़ा दिया गया है। जो अब 0.02 और 0.1 फीसदी हो गया है। ये बदलाव एक अक्टूबर 2024 से लागू हो गया है।