टी-सीरीज को 'आशिकी' का इस्तेमाल करना पड़ सकता है महंगा, मुकेश भट्ट के पक्ष में कोर्ट ने सुनाया फैसला, पढ़ें पूरा मामला
अदालत ने 'आशिकी' शीर्षक को 1990 और 2013 में रिलीज़ हुई सफल फिल्मों से जुड़े एक महत्वपूर्ण ब्रांड के रूप में स्वीकार किया।
दिल्ली हाई कोर्ट ने एक अंतरिम निषेधाज्ञा जारी कर टी-सीरीज को किसी भी आगामी फिल्म के लिए 'तू ही आशिकी' या 'तू ही आशिकी है' शीर्षक का उपयोग करने से रोक दिया है। यह निर्णय मूल 'आशिकी' सीरीज के सह-निर्माता विशेष फिल्म्स के पक्ष में है।
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आशिकी शीर्षक पर रोक
अदालत ने 'आशिकी' शीर्षक को 1990 और 2013 में रिलीज़ हुई सफल फिल्मों से जुड़े एक महत्वपूर्ण ब्रांड के रूप में स्वीकार किया। न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने कहा कि टी-सीरीज़ द्वारा इन शीर्षकों के उपयोग से जनता में भ्रम पैदा हो सकता है और 'आशिकी' ब्रांड कमजोर हो सकता है। विशेष फिल्म्स ने 2013 में 'आशिकी' और 2014 में 'आशिकी के लिए' के लिए ट्रेडमार्क पंजीकृत किया था।
अदालत ने आदेश में क्या कहा ?
अदालत ने इस बात पर प्रकाश डाला कि दोनों कंपनियों ने पहले 'आशिकी' फिल्मों पर सहयोग किया था, और कोई भी दूसरे की सहमति के बिना फ्रेंचाइजी का फायदा नहीं उठा सकता था। यह फैसला टी-सीरीज़ द्वारा समान शीर्षक वाली एक फिल्म की घोषणा के बाद आया है, जिसके बारे में विशेष फिल्म्स ने तर्क दिया था कि यह जनता को गुमराह कर सकता है।
अदालत ने यह भी कहा कि 'आशिकी' नाम एक मान्यता प्राप्त फिल्म श्रृंखला का एक अभिन्न अंग बन गया है, और ऐसे शीर्षकों की सुरक्षा उनकी विशिष्टता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। विशेष फिल्म्स के प्रबंध निदेशक विशेष भट्ट ने फैसले पर संतुष्टि व्यक्त करते हुए कहा कि यह उनकी फ्रेंचाइजी की विरासत को संरक्षित करने की उनकी प्रतिबद्धता को कायम रखता है। अदालत का निर्णय उपभोक्ताओं को गुमराह करने और ब्रांड पहचान को कमजोर करने से बचने के लिए प्रसिद्ध श्रृंखला के शीर्षकों की सुरक्षा के महत्व पर जोर देता है।