CBI को अब इस राज्य में मामलों की जांच के लिए सरकार से लिखित सहमति की आवश्यकता...
मध्य प्रदेश सरकार ने गुरुवार को कहा कि CBI को राज्य में मामलों की जांच के लिए अब स्टेट से लिखित सहमति की आवश्यकता होगी
बीजेपी शासित मध्य प्रदेश सरकार ने गुरुवार को कहा कि सीबीआई को अपने अधिकार क्षेत्र में मामलों की जांच के लिए स्टेट गवर्नमेंट से लिखित सहमति की आवश्यकता होती है। इसके साथ ही राज्य अब बंगाल, तमिलनाडु, पंजाब, केरल और तेलंगाना जैसे विपक्ष शासित राज्यों की सूची में शामिल हो गया है जहां सीबीआई को अनुमति लेने की आवश्यकता होगी है।
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निजी व्यक्तियों, सरकारी अधिकारियों या राज्य के भीतर किसी भी संस्था की जांच के लिए एजेंसी को अब मध्य प्रदेश प्रशासन से लिखित मंजूरी की आवश्यकता होगी। दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम की धारा 6 के अनुसार, सीबीआई को अपने अधिकार क्षेत्र की जांच के लिए राज्य सरकार से सहमति लेनी होगी।
राज्यों की अपनी धरती पर जांच के लिए केंद्रीय जांच एजेंसी से अनुमति लेने की मांग पिछले साल तब सुर्खियों में आई जब विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ भाजपा प्रतिद्वंद्वी नेताओं को निशाना बनाने के लिए संघीय एजेंसियों का इस्तेमाल किया जाता है।
मध्य प्रदेश पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पंजाब, केरल और तेलंगाना जैसे ज्यादातर विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों की एक लंबी सूची में शामिल हो गया है, जिन्हें अब सीबीआई को अनुमति लेने की आवश्यकता है।