बीएमडब्ल्यू हिट-एंड-रन मामला: मुख्य आरोपी मिहिर शाह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत मिली
मुंबई की एक अदालत ने 16 जुलाई को BMW हिट एंड रन मामले के आरोपी मिहिर शाह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया हैं।
24 वर्षीय शाह को 9 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था, दो दिन बाद जब उसने कथित तौर पर मुंबई के वर्ली इलाके में अपनी BMW कार से एक दोपहिया वाहन को टक्कर मार दी थी, जिसमें कावेरी नखवा (45) नामक एक महिला की मौत हो गई थी और उसके पति प्रदीप को घायल कर दिया था. मामले के मुख्य आरोपी को 16 जुलाई को उसकी रिमांड खत्म होने पर मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (सिवड़ी अदालत) एसपी भोसले के समक्ष पेश किया गया था।
पुलिस ने यह कहते हुए उसकी हिरासत बढ़ाने की मांग की कि आरोपी ने उन लोगों के बारे में जानकारी नहीं दी है जिन्होंने भागने के दौरान उसे शरण दी थी। सरकारी वकील रवींद्र पाटिल और भारती भोसले की ओर से अदालत में पेश की गई रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने अभी भी गायब नंबर प्लेट के बारे में पुलिस को जानकारी नहीं दी है।
अभियोजन पक्ष ने कहा, जांच चल रही है और अपराध की गंभीरता को देखते हुए हिरासत बढ़ाई जानी चाहिए। शाह की ओर से पेश वकील आयुष पसबोला और शूदिर भारद्वाज ने रिमांड का विरोध करते हुए कहा कि पुलिस को आरोपी से जो कुछ भी बरामद करने की जरूरत थी, वह बरामद कर लिया है।
बचाव पक्ष ने कहा कि पुलिस ने 27 गवाहों के बयान दर्ज किए हैं और जांचकर्ताओं को यह पता लगाने के लिए पर्याप्त समय दिया गया है कि आरोपी ने फरार होने के दौरान किन लोगों से संपर्क किया था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। सत्तारूढ़ शिवसेना नेता राजेश शाह का बेटा मिहिर घातक दुर्घटना के बाद भाग गया था।
पुलिस के अनुसार, राजेश शाह ने अपने बेटे को भगाने में सक्रिय भूमिका निभाई और हमलावर वाहन को खींचकर ले जाने की भी योजना बनाई थी। मामले में आरोपी राजेश शाह को भी जमानत मिल गई है। उनका ड्राइवर, राजऋषि बिदावत, जो कार में बैठा था और कथित तौर पर मिहिर के साथ ड्राइवर की सीट बदल ली थी, भी न्यायिक हिरासत में है।