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NEET-UG 2024: सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'केवल ठोस आधार पर ही दोबारा परीक्षा', मामले पर सुनवाई जारी

NEET-UG 2024: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को NEET-UG 2024 मेडिकल प्रवेश परीक्षा लीक मामले  में कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है, जो 5 मई को हुई थी।

NEET-UG 2024: सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'केवल ठोस आधार पर ही दोबारा परीक्षा', मामले पर सुनवाई जारी
फाइल फोटो

NEET-UG 2024: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को NEET-UG 2024 मेडिकल प्रवेश परीक्षा लीक मामले में कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है, जो 5 मई को हुई थी। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ मामले से जुड़ी 40 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। सुनवाई के दौरान, CJI चंद्रचूड़ ने कहा कि NEET-UG 2024 को नए सिरे से आयोजित करने का कोई भी आदेश इस आधार पर होना चाहिए कि पूरी परीक्षा प्रभावित हुई हो। उन्होंने कहा, "पुनः परीक्षा इस आधार पर होनी चाहिए कि पूरी परीक्षा की प्रभावित हुई हो।" शीर्ष अदालत ने NEET-UG 2024 परीक्षा में शीर्ष सौ रैंक जानने की भी मांग की और यह भी पूछा कि वे किस शहर से आते हैं।

इन याचिकाओं में से एक याचिका राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) द्वारा दायर की गई है, जिसमें कई मुकदमों को रोकने के लिए एनईईटी-यूजी विवाद से संबंधित मामलों को विभिन्न उच्च न्यायालयों से सर्वोच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की मांग की गई है। शीर्ष अदालत ने पहले इन याचिकाओं पर सुनवाई 11 जुलाई को स्थगित कर दी थी, और 18 जुलाई की नई तारीख तय की थी। याचिकाओं में परीक्षा रद्द करने, फिर से परीक्षा कराने और एनईईटी-यूजी 2024 के संचालन में कथित कदाचार की जांच के अनुरोध शामिल हैं। पीठ ने कहा था कि उसे परीक्षा के संचालन में कथित अनियमितताओं की जांच में हुई प्रगति पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से एक स्थिति रिपोर्ट मिली है। 

केंद्र ने परीक्षा में 'बड़े पैमाने पर गड़बड़ी' से किया इनकार 

पिछले हफ़्ते सर्वोच्च न्यायालय में पेश किए गए एक अतिरिक्त हलफ़नामे में, केंद्र ने कहा कि NEET-UG 2024 के नतीजों पर IIT-मद्रास द्वारा किए गए डेटा विश्लेषण में "बड़े पैमाने पर गड़बड़ी" या असामान्य रूप से उच्च स्कोर की ओर ले जाने वाले स्थानीय लाभों का कोई संकेत नहीं मिला। यह दावा सुप्रीम कोर्ट की 8 जुलाई की टिप्पणी के मद्देनजर महत्वपूर्ण है कि अगर बड़े पैमाने पर गड़बड़ी पाई गई तो वह दोबारा परीक्षा का आदेश दे सकता है। 

8 जुलाई को याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा था कि NEET-UG 2024 की पवित्रता का उल्लंघन किया गया है। पीठ ने कहा कि यदि पूरी प्रक्रिया प्रभावित हुई है तो दोबारा परीक्षा का आदेश दिया जा सकता है। पीठ ने एनटीए और सीबीआई से कथित पेपर लीक के समय और तरीके के अलावा गलत काम करने वालों की संख्या सहित विस्तृत जानकारी मांगी थी, ताकि याचिकाकर्ताओं द्वारा दावा की गई अनियमितताओं की सीमा को समझा जा सके।