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530 दिन बाद सिसोदिया को कोर्ट से दिल्ली शराब नीति मामले में 'सुप्रीम' राहत, संजय सिंह ने कही ये बड़ी बात !

दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है कोर्ट ने 530 दिन बाद सिसोदिया को जमानत दे दी है.

530 दिन बाद सिसोदिया को कोर्ट से दिल्ली शराब नीति मामले में 'सुप्रीम' राहत, संजय सिंह ने कही ये बड़ी बात !
फाइल फोटो

दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है कोर्ट ने 530 दिन बाद सिसोदिया को जमानत दे दी है. रिपोर्ट्स की मानें तो 26 फरवरी 2023 को मनीष सिसोदिया को CBI ने, फिर 9 मार्च को ED ने गिरफ़्तार किया था, जिसके बाद से वो जेल में बंद थे लेकिन अब कोर्ट ने 10 लाख के मुचलके पर जमानत दे दी है. दिल्ली शराब नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट ने CBI और ED दोनों मामलों में जमानत दी है. अब 17 महीने के बाद चंद शर्तों के साथ सिसोदिया को जमानत मिली है जिस पर संजय सिंह ने कोर्ट का आभार जताया है. बता दें सिसोदिया को हर सोमवार अब थाने में हाजिरी लगानी होगी.

सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा 

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के डिप्टी सीएम को जमानत देते हुए कहा, 'जमानत के मामले में हाईकोर्ट और ट्रायल कोर्ट सुरक्षित खेल रहे हैं.सजा के तौर पर जमानत से इनकार नहीं किया जा सकता. अब समय आ गया है कि अदालतें समझें कि जमानत एक नियम है और जेल एक अपवाद है. 

इन तीन शर्तों पर कोर्ट ने दी जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को तीन शर्तों पर जमानत दी है. पहली शर्त में मनीष सिसोदिया को कोर्ट में 10 लाख रूपये का मुचलका जमा करना होगा. दूसरे शर्त में उन्हें दो जमानतदार पेश करने होगे. तीसरी शर्त में डिप्टी सीएम को अपना पासपोर्ट कोर्ट में सरेंडर करना होगा.

कोर्ट ने सीएम कार्यालय जाने पर नहीं लगाई रोक

मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कोर्ट से सिसोदिया के सीएम कार्यालय जाने पर रोक लगाने की मांग की. जिस पर कोर्ट ने जवाब देते हुए कहा कि  हम इसकी अनुमति नहीं दे सकते हैं. स्वतंत्रता का मामला हर दिन मायने रखता है.