Rajasthan News: नाबालिग लड़की को वीडियो वायरल की धमकी देकर करता रहा शोषण, तीन साल बाद मिली सजा
राजस्थान के झुंझुनू जिले में एक नाबालिग लड़की के साथ यौन शोषण के मामले में अदालत ने आरोपी को 20 साल की कठोर सजा सुनाई गई है। आरोपी ने लड़की का तीन साल तक धमकी देकर फायदा उठाया था।
राजस्थान के झझुनूं जिले में एक नाबालिग लड़की के साथ यौन शोषण के मामले में अदालत ने आरोपी को 20 साल की कठोर सजा सुनाई गई है। यह मामला दिसंबर 2020 का है, जब सहीराम नामक व्यक्ति ने एक 17 वर्षीय लड़की के घर में घुसकर उसके साथ बलात्कार किया।
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आरोप है कि सहीराम ने लड़की को धमकी दी थी कि यदि उसने इस घटना की जानकारी किसी को दी, तो वह उसकी नहाते समय की नग्न तस्वीरें और वीडियो वायरल कर देगा। इस डर के कारण, लड़की अपनी चुप्प रही और किसी को भी इसकी खबर नहीं दी, इसका फायदा उठाकर आरोपी उसका लगातार तीन साल तक शोषण करता रहा।
कैसे लड़की को फंसाया
जब लड़की के परिजन शादी समारोह में शामिल होने के लिए गए थे थो आरोपी ने लड़की को अकेला पाकर उसका फायदा उठाया। उसने घर में जबरन घुसकर लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। आरोपी ने लड़की को धमकी दी कि उसने लड़की की नहाते समय वीडियो और तस्वीरें खींच ली थी और यदि उसने इस घटना का जिक्र किसी से किया तो वह उन वीडियो और तस्वीरों को वायरल कर देगा।
कैसे मिला न्याय
यह मामला गुढ़ागौडजी थाने में दर्ज किया गया था, और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। सहीराम के खिलाफ POCSO एक्ट और SC/ST एक्ट के तहत मामला चलाया गया। विशेष लोक अभियोजक ओमप्रकाश सैनी ने अदालत में पीड़िता के पक्ष में तर्क प्रस्तुत किए, जिसमें 11 गवाहों के बयान और 47 दस्तावेजों को पेश किया गया।
तीन साल नौ महीने बाद मिला न्याय
सुनवाई झुंझुनूं की विशेष अदालत में लगभग तीन साल नौ महीने तक चली। अंततः, अदालत ने सहीराम को POCSO एक्ट के तहत 20 साल की कठोर कैद और 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया। इसके अलावा, SC/ST एक्ट के तहत उसे 5 साल की अतिरिक्त सजा और 20,000 रुपये के जुर्माने के साथ-साथ एक साल की सजा और 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। उस पर लगी सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।