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Dholpur News: नदौरा गांव हत्या मामले में कोर्ट का आया फैसला, तीन आरोपियों को सुनाई उम्रकैद की सजा

धौलपुर की एडीजे कोर्ट ने 2021 में नदौरा गांव में हुए हत्या के मामले में तीन लोगों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने तीनों आरोपियों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। यह फैसला न्याय की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।

Dholpur News: नदौरा गांव हत्या मामले में कोर्ट का आया फैसला, तीन आरोपियों को सुनाई उम्रकैद की सजा

तीन साल पहले हुए हत्या के मामले में धौलपुर की एडीजे कोर्ट ने तीन लोगों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने तीनों दोषियों को 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। यह मामला राजाखेड़ा थाना क्षेत्र के नदौरा गांव का है, जहां 12 मई 2021 को बिजली के तार डालने को लेकर दो पक्षों के बीच झगड़ा हुआ था। इस झगड़े के दौरान एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसकी तीन दिन बाद इलाज के दौरान मौत हो गई थी।

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क्या था मामला?

घटना 12 मई 2021 की है, जब धौलपुर के राजाखेड़ा थाना क्षेत्र के नदौरा गांव में बिजली के तार डालने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। विवाद के दौरान दोनों पक्षों के बीच मारपीट शुरू हो गई, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई थी। तीन दिन बाद, इलाज के दौरान घायल की मौत हो गई। इस घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

कोर्ट का निर्णय

तीन साल के मुकदमे और गवाही के बाद, अदालत ने आज अपना फैसला सुनाया। एडीजे कोर्ट ने तीनों आरोपियों को हत्या का दोषी पाया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही, कोर्ट ने तीनों दोषियों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि यह एक गंभीर अपराध था और दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि समाज में एक संदेश जाए और ऐसे अपराधों पर अंकुश लगाया जा सके।

पुलिस की प्रतिक्रिया

राजाखेड़ा थाना प्रभारी ने कहा कि यह फैसला कानून और न्याय की जीत है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने सभी सबूतों और गवाहों को अदालत में पेश किया था, जिसके आधार पर दोषियों को सजा मिली है। पुलिस ने यह भी कहा कि अदालत का फैसला पीड़ित के परिवार को न्याय दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

पीड़ित के परिवार ने फैसले का किया स्वागत

पीड़ित के परिवार ने अदालत के इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि तीन साल से वे न्याय के लिए लड़ रहे थे और अंततः उन्हें इंसाफ मिला। परिवार ने उम्मीद जताई कि यह फैसला अन्य लोगों को भी सबक देगा और भविष्य में इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी।