Dholpur News: साल 2020 में हुई छेड़खानी मामले पर कोर्ट ने दिया बड़ा फैसला, दोषियों को सजा, जानिए पूरी खबर
आरोपी ने उसकी नातिन से भी जबरदस्ती संबंध बनाने की धमकी दी। आरोपी की हरकतों से परेशान परिजनों ने पीड़िता का स्कूल जाना बंद करा दिया और घर पर ही रखा।
राजस्थान के धौलपुर जिले की विशेष पोक्सो अदालत ने वर्ष 2020 में कोतवाली थाने में दर्ज 15 साल नाबालिग से छेड़छाड़ व उत्पीड़न के मामले में एक आरोपी को दोषी करार देते हुए तीन साल के कारावास व 6 हजार सात सौ रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है।
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विशिष्ट न्यायालय पोक्सो कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि एक परिवादी ने 19 अप्रैल 2020 को धौलपुर शहर के कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें उसने बताया कि रवि गुर्जर व उसका दोस्त उसकी 15 वर्षीय नाबालिग पोती को स्कूल आते-जाते समय छेड़ते रहते हैं और आरोपी नाबालिग को जबरन पकड़ लेते हैं।
आरोपी के धमकी से स्कूल जाना परिजनों ने कराया था बंद
आरोपी ने उसकी नातिन से भी जबरदस्ती संबंध बनाने की धमकी दी। आरोपी की हरकतों से परेशान परिजनों ने पीड़िता का स्कूल जाना बंद करा दिया और घर पर ही रखा। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी रवि गुर्जर और उसके नाबालिग दोस्त को गिरफ्तार कर पोक्सो कोर्ट में चालान पेश किया। आरोपी रवि गुर्जर धौलपुर जेल में न्यायिक हिरासत में है।
दोषियों को 3 साल का कारावास
इस मामले में लोक अभियोजक मिश्रा ने न्यायालय में गवाह पेश कर दस्तावेज साबित किए। दोनों पक्षों की दलीलें और लोक अभियोजक की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश राजकुमार ने आज शनिवार को आरोपी रवि गुर्जर पुत्र बंटी सिंह निवासी पुरानी छावनी को दोषी करार देते हुए तीन साल के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही आरोपी पर 6700 रुपए का जुर्माना भी लगाया है।