कोटा में जल संसाधन विभाग के अधिशासी अभियंता के कार्यालय की कुर्की
कोटा में कोर्ट के आदेश के बाद जल संसाधन विभाग के अधिशासी अभियंता के कार्यालय की कुर्की की कार्रवाई की गई। अदालत से पहुंचे स्पेशल सेल अमीन ने अधिशासी अभियंता के कार्यालय में मौजूद पंखा, एसी, कूलर, कुर्सी-टेबल, कंप्यूटर सहित उपलब्ध सामानों को कुर्क कर दिया।
कोटा में कोर्ट के आदेश के बाद जल संसाधन विभाग के अधिशासी अभियंता के कार्यालय की कुर्की की कार्रवाई की गई। अदालत से पहुंचे स्पेशल सेल अमीन ने अधिशासी अभियंता के कार्यालय में मौजूद पंखा, एसी, कूलर, कुर्सी-टेबल, कंप्यूटर सहित उपलब्ध सामानों को कुर्क कर दिया।
भुगतान न करने को लेकर हुई कार्रवाई
कुर्की की कार्रवाई ठेकेदार परमानंद का 9 लाख रुपए का भुगतान नहीं करने के मामले में की गई है। फरियादी ठेकेदार परमानंद ने बताया कि 30 साल पहले सावन भादो मेन कैनाल और बालूखेड़ा माइनर कैनाल के निर्माण का ठेका हुआ था। इसमें सरकार द्वारा किसानों को जमीनों का मुआवजा देना था, लेकिन मुआवजा नहीं दिए जाने के विरोध में किसानों ने काम नहीं करने दिया।
वहीं, विभाग को भी ठेकेदार फॉर्म को सीमेंट उपलब्ध कराया जाना था। लेकिन सीमेंट उपलब्ध नहीं करवाया गया। इसके कारण कम आधा अधूरा ही रहा। ठेकेदार फॉर्म अपने भुगतान के लिए आर्बिट्रेशन में चली गई, इसके बाद आर्बिट्रेटर नियुक्त किया गया और ठेकेदार फॉर्म को भुगतान के आदेश दिए गए। इसके बाद जल संसाधन विभाग डीजे कोर्ट में अपील में चला गया, लेकिन वहां भी विभाग की अपील खारिज कर दी गई और ठेकेदार के पक्ष में भुगतान के आदेश दिए गए। भुगतान नहीं करने पर कुर्की की कार्रवाई के आदेश दिए गए।
इसी के तहत जल संसाधन विभाग के अधिशासी अभियंता के कार्यालय के समस्त सामानों को कुर्क किया गया है। कोर्ट से आए स्पेशल सेल अमीन नासिर मुहम्मद ने कहा कि जल संसाधन विभाग अधिशासी अभियंता के खिलाफ कुर्की का आदेश है। इसके तहत विभागीय साजो सामानों को कुर्क किया गया है।
वहीं, मौके पर मौजूद सगायक अभियंता ने बताया कि कोर्ट के आदेश से कुर्की की कार्रवाई चल रही है इसमें उनका किसी तरह का दखल नहीं है। उच्च अधिकारियों को तय करना है कि संबंधित फार्म को भुगतान करना है या और कोई अन्य निर्णय लेना है।
बाइट- परमानंद, ठेकेदार
रिपोर्ट- सुधीर पाल