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अब लव जिहाद करने वालों की खैर नहीं, 'बाबा बुलडोजर' ने कर दिया ऐसा तगड़ा इंतेजाम

योगी सरकार ने सोमवार यानि 30 जुलाई को विधानसभा में विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक 2024 पेश किया. इस विधेयक के तहत अब लव जिहाद करने वाले को उम्र कैद की सजा होगी.

अब लव जिहाद करने वालों की खैर नहीं, 'बाबा बुलडोजर' ने कर दिया ऐसा तगड़ा इंतेजाम
फाइल फोटो

लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को यूपी में तगड़ा झटका लगा. जिसके बाद योगी को सीएम की कुर्सी हटाए जाने की बात चल रही है. लेकिन योगी आज भी अपने हिंदुत्व के एजेंडे पर कायम हैं. योगी अब लव जिहाद के कानून को और कड़ा करने जा रहे है. इसके लिए योगी सरकार ने विधानसभा में विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक 2024 पेश किया. जिसमें लिव जिहाद में अपराधी पाए जाने पर उम्र कैद की सजा तक का प्रवधान किया है. इस विधेयक में कानून के विरूद्ध धर्म परिवर्तन के लिए फीडिंग को भी अपराध के दायरे में लाने की तैयारी है.

सजा बढ़ाने का प्रस्ताव

लव जिहाद और गैर कानूनी धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए योगी सरकार ने साल 2020 में विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश पास किया था. जिसे साल 2021 विधानमंडल से पास करा कर कानून बना दिया गया था. इस कानून के तहत तब 10 साल की सजा और 50 हजार रूपये के जुर्माने का प्रवधान था. अब प्रस्तावित विधेयक में अपराध का दायरा और सजा दोनों को बढ़ाया जा रहा है. नए विधेयक के तहत अगर कोई धर्म परिवर्तन के लिए किसी पर बल प्रयोग या शादी करने का वादा करता है या इसके लिए साजिश करता है तो उसे आजीवन कारावास के साथ जुर्माना भी भरना होगा.

 

अब कोई भी पुलिस से कर सकता है शिकायत 

पुराने कानून के तहत घटना की जानकारी पीड़ित के माता-पिता, भाई-बहन और कोई अन्य रिश्तेदार ही दे सकता था. लेकिन अब नए विधेयक में इसका दायरा भी बढ़ाया जा रहा है. अब कोई भी व्यक्ति पुलिस को लिखित रूप घटना की जानकारी दे सकता है. जिस पर जांच की जाएगी. नए कानून के तहत सभी अपराध गैर-जमानतीय बना दिए गए हैं. इन अपराधों की सुनवाई सेशन कोर्ट से नीचे नहीं होगी.