Rajasthan News: घर में चल रही थी तंबाकू की अवैध फैक्ट्री, स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई
श्रीगंगानगर में स्वास्थ्य विभाग ने एक घर में चल रही अवैध तंबाकू फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। टीम ने करीब एक हफ्ते की रेकी के बाद छापा मारते हुए 110 किलो तंबाकू जब्त किया और फैक्ट्री को सीज कर दिया। इस मामले में आरोपी फैक्ट्री मालिक प्रवीण कटारिया और अन्य कर्मियों से पूछताछ जारी है।
श्रीगंगानगर जिले में स्वास्थ्य विभाग ने एक अवैध तंबाकू फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है, जो स्थानीय निवास के भीतर संचालित हो रही थी। यह फैक्ट्री पिछले कई वर्षों से सक्रिय थी और यहां पर कई अलग-अलग ब्रांड्स की तंबाकू की पैकेजिंग की जा रही थी। विभाग ने 110 किलो से अधिक तंबाकू जब्त किया है, और मौके से फैक्ट्री मालिक प्रवीण कटारिया सहित अन्य कर्मियों को भी हिरासत में लिया गया।
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रेकी के बाद हुई बड़ी कार्रवाई
स्वास्थ्य विभाग को काफी समय से इस अवैध तंबाकू फैक्ट्री के बारे में जानकारी मिल रही थी, जिसके आधार पर विभाग ने एक सप्ताह की निगरानी और रेकी के बाद इस छापेमारी को अंजाम दिया। श्रीगंगानगर के जे ब्लॉक क्षेत्र में स्थित इस फैक्ट्री पर छापा मारकर अधिकारियों ने करीब 110 किलो खुला तंबाकू बरामद किया, जिसे तुरंत सीज कर दिया गया।
स्वास्थ्य विभाग का फोकस
श्रीगंगानगर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) डॉ. अजय सिंगला ने बताया कि इस कार्रवाई को तंबाकू फ्री यूथ कैंपेन के तहत अंजाम दिया गया। उन्होंने कहा, "अवैध तंबाकू के व्यापार और उपभोग से लोगों की सेहत को गंभीर खतरा होता है, और यह कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों का प्रमुख कारण बनता है।"
कानून का शिकंजा कसने की तैयारी
कोटपा अधिनियम के तहत राज्य में खुले तंबाकू की बिक्री और अनुचित पैकेजिंग में तंबाकू की सप्लाई पर पूर्णत: प्रतिबंध है। डॉ. सिंगला ने कहा कि इस फैक्ट्री के खिलाफ न्यायालय में केस दायर किया जाएगा। इस अधिनियम के अंतर्गत दोषी पाए जाने पर एक साल तक की सजा या जुर्माना, या फिर दोनों का प्रावधान है।
तंबाकू बिक्री पर पाबंदी
स्वास्थ्य विभाग ने फैक्ट्री संचालक को भविष्य में अवैध तंबाकू उत्पादन और बिक्री से रोकने के लिए सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने बताया कि इस मामले की जांच जारी है और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इस तरह की अवैध गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक लगाई जाए।