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Jaipur news: बेटी की करने जा रहे हैं शादी तो जरा रुक जाइए, जान लीजिए ये स्कीम जिसमें सरकार देगी लाखों

कृषि विपणन विभाग के संचालक राजेश कुमार चौहान ने बताया कि इस वर्ष जनवरी से जुलाई तक 672 हम्माल, तुलारा एवं पल्लेदारों को 265 लाख 33 हजार 537 रुपये की आर्थिक सहायता का भुगतान मण्डी समितियों के माध्यम से किया गया है।

Jaipur news: बेटी की करने जा रहे हैं शादी तो जरा रुक जाइए, जान लीजिए ये स्कीम जिसमें सरकार देगी लाखों

महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना के माध्यम से राजस्थान की भजनलाल सरकार कृषि मंडियों में काम करने वाले हम्माल, तुलारा और पल्लेदारों के बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। यह योजना बच्चों के जन्म से लेकर उनकी शिक्षा, शादी और इलाज तक को कवर करती है।

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जनवरी से जुलाई तक 265 लाख से ज्यादा की सहायता
कृषि विपणन विभाग के संचालक राजेश कुमार चौहान ने बताया कि इस वर्ष जनवरी से जुलाई तक 672 हम्माल, तुलारा एवं पल्लेदारों को 265 लाख 33 हजार 537 रुपये की आर्थिक सहायता का भुगतान मण्डी समितियों के माध्यम से किया गया है।

उन्होंने बताया कि योजना के माध्यम से लाइसेंसधारी महिला हम्मालों और पल्लेदारों को प्रसूति सहायता, पुरूषों को पितृत्व सहायता, विवाह सहायता रू. महिला एवं पुरूष हम्माल एवं पल्लेदारों के दो पुत्रों की सीमा तक प्रति विवाह 50 हजार रूपये। इसी प्रकार, कक्षा 10 से स्नातकोत्तर तक के मेधावी विद्यार्थियों को 2,000 रुपये से 6,000 रुपये तक की छात्रवृत्ति और 20,000 रुपये तक की चिकित्सा सहायता प्रदान की जाती है।

कृषि उपज मण्डी समितियों में जमा हो रहा अंशदान
कुमार ने बताया कि राज्य की कृषि उपज मंडी समितियों को कुली, तौलकर्ता और पल्लेदारों का अंशदान लेना अनिवार्य है। इसके लिए मंडी समितियों को चार श्रेणियों में बांटा गया है। विशेष और ए श्रेणी बाजारों द्वारा प्रति श्रमिक 1000 रुपये, बी श्रेणी बाजारों द्वारा 500 रुपये, सी श्रेणी बाजारों द्वारा 300 रुपये और डी श्रेणी बाजारों द्वारा 200 रुपये प्रति श्रमिक का योगदान जमा किया जाता है।

बिटिया के विवाह पर 50 हजार की सहायता
योजना के तहत अधिकतम दो बेटियों की शादी के लिए प्रति बेटी 50 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है। इसके अलावा लाइसेंसधारी महिला की शादी पर 50 हजार रुपये की सहायता राशि भी दी जाती है। सहायता के लिए आवेदक को विवाह से 90 दिन के भीतर आवेदन जमा करना आवश्यक है।

20 हजार रुपये की चिकित्सा सहायता
लाइसेंसधारी कुलियों और पल्लेदारों को चिकित्सा सहायता के लिए अधिकतम 20,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी । अगर वो कैंसर, दिल का दौरा, लीवर, किडनी जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं और राज्य द्वारा अधिकृत सरकारी अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल में भर्ती होते हैं तो उनकी आर्थिक मदद की जाती है।

पुरुषों को 45 दिन का मातृत्व समर्थन और 15 दिन का पितृत्व समर्थन
योजना के तहत महिला कुलियों और पल्लेदारों को अधिकतम दो प्रसव के लिए 45 दिन की मजदूरी के बराबर राशि का भुगतान कर सहायता प्रदान की जाती है। इसी प्रकार पुरुष हम्माल को पितृत्व अवकाश के रूप में निर्धारित प्रचलित मजदूरी दर के अनुसार 15 दिन की मजदूरी का भुगतान किया जाता है। इसके लिए आवेदक को 3 महीने के अंदर आवेदन जमा करना होगा ।

कक्षा 10 से ग्रेजुएशन तक छात्रवृत्ति
योजना के तहत प्रत्येक पुत्र और पुत्री (अधिकतम दो बच्चों तक) जिनके माता-पिता बाजार में लाइसेंस प्राप्त हम्माल या पल्लेदार हैं, को छात्रवृत्ति प्रदान कर शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित किया जाता है। जिसमें 10वीं कक्षा में 80 प्रतिशत से अधिक अंक लाने वाले लड़के को 3,000 रुपये, छात्रा को 3,500 रुपये, 70 से 80 प्रतिशत अंक पाने वाले लड़के को 2,000 रुपये और लड़की को 2,500 रुपये की एकमुश्त छात्रवृत्ति दी जाती है। इसी प्रकार 12वीं कक्षा में 90 प्रतिशत से अधिक अंक लाने वाले लड़के को 2000 रुपये दिये जायेंगे। एक छात्रा को 5 हजार रुपये दिये जायेंगे। 80 से 90 फीसदी अंक लाने वाले लड़के को 6 हजार रुपये दिये जायेंगे। एक छात्रा को 4 हजार रुपये दिये जायेंगे। 70 से 80 फीसदी अंक लाने वाले लड़के को 5 हजार रुपये दिये जायेंगे। स्नातक में अध्ययनरत विद्यार्थियों को एकमुश्त रुपये की छात्रवृत्ति प्राप्त कर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। 60 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को 4 हजार रु. छात्राओं को 5 हजार रु. स्नातकोत्तर में 60 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को 5 हजार रूपये तथा स्नातकोत्तर में 60 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को 5 हजार रूपये दिये जायेंगे। छात्राओं को 6 हजार रु. की छात्र वृत्ति दी जाएगी।

योजना के लिए पात्रता
योजना के अंतर्गत हम्मालों और पल्लेदारों को सहायता दी जाती है यदि उनकी आयु 18 से 60 वर्ष के बीच हो और वे राज्य के मूल निवासी हों। साथ ही, उनके लिए राजस्थान कृषि उपज मण्डी समिति अधिनियम 1961 के तहत लाइसेंस प्राप्त होना और राज्य की कृषि मण्डियों में निर्धारित कार्य करना एक आवश्यक शर्त है। सहायता तभी देय होगी जब उन्हें किसी अन्य स्रोत से वेतन प्राप्त न हो।