दिल्ली HC ने स्पीकर ओम बिरला की बेटी के खिलाफ अपमानजनक पोस्ट हटाने का दिया आदेश, जानें क्या है पूरा...
दिल्ली उच्च न्यायालय ने ऑनलाइन उत्पीड़न और प्रतिष्ठा क्षति मामले में करने दायर एक याचिका के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स और गूगल को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की बेटी आईआरपीएस अधिकारी अंजलि बिरला के खिलाफ मानहानिकारक पोस्ट हटाने का निर्देश दिया है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को एक्स कॉर्प और गूगल इंक को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की बेटी और भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा (आईआरपीएस) अधिकारी अंजलि बिरला को निशाना बनाने वाले प्रथम दृष्टया अपमानजनक सोशल मीडिया पोस्ट को हटाने का निर्देश दिया।
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न्यायमूर्ति नवीन चावला ने अंजलि बिड़ला के मानहानि मुकदमे में उल्लिखित अपमानजनक सामग्री को पोस्ट करने, प्रसारित करने या ट्वीट करने से अज्ञात पक्षों को रोकने का आदेश जारी किया। अदालत ने 24 घंटे के भीतर मानहानिकारक पोस्ट को हटाने का आदेश दिया और अंजलि बिड़ला को आगे की कार्रवाई के लिए किसी भी समान सामग्री के बारे में एक्स कॉर्प और Google को सूचित करने की अनुमति दी।
उच्च न्यायालय ने एक्स कॉर्प, गूगल, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और अज्ञात पक्षों को भी नोटिस जारी किया और उन्हें चार सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा।
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अंजलि बिड़ला के मानहानि मुकदमे में उन पोस्ट को हटाने की मांग की गई है जिसमें आरोप लगाया गया है कि उन्होंने अपने पिता के प्रभाव के कारण अपने पहले प्रयास में संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) परीक्षा उत्तीर्ण की। उनके वकील ने स्पष्ट किया कि उन्हें 2019 समेकित आरक्षित सूची से चुना गया था और बाद में आईआरपीएस अधिकारी के रूप में भारतीय रेलवे में शामिल हो गईं।