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राजस्थान में 1 अगस्त से इन वाहन चालकों के लिए खड़ी हो जाएगी मुसीबत, इतना देना पड़ेगा जुर्माना

राजस्थान में लगभग 32 लाख वाहन छोटे बड़े वाहन हैं। जिनमें से करीब 28 लाख वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लग पायी । अब से बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले वाहनों पर ट्रैफिक पुलिस जुर्माना वसूल करेगी।

राजस्थान में 1 अगस्त से इन वाहन चालकों के लिए खड़ी हो जाएगी मुसीबत, इतना देना पड़ेगा जुर्माना

आगामी 1 अगस्त से राजस्थान में नियमों में कई बड़े बदलाव होने वाले हैं। जिसमें से एक सबसे बड़ा बदलाव है कि यहां हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HRSP) के नियमों में बदलाव होने वाला है । HRSP वाहनों में लगाना जरूरी है। HRSP वाहनों पर लगाने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। 1 अगस्त से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का नियम लागू होगा। इसे लेकर 2023 के दिसंबर महीने में निर्देश जारी किया गया था। लेकिन अभी भी लाखों वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लग पाया है।

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प्रदेश में लगभग 32 लाख वाहन छोटे-बड़े वाहन
राजस्थान में लगभग 32 लाख वाहन छोटे बड़े वाहन हैं। जिनमें से करीब 28 लाख वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लग पायी । अब से बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले वाहनों पर ट्रैफिक पुलिस जुर्माना वसूल करेगी।

5000 रुपये तक जुर्माना
ट्रैफिक पुलिस 1 अगस्त से बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले वाहनों पर चालान वसूल करने वाली है। चालान में 5000 रुपये तक फाइन का प्रावधान है। निर्देशानुसार 5 साल पुराने सभी वाहनों पर नियम लागू होंगे।

इसके अंतर्गत टू व्हीलर से 425 रुपये, कार से 695 रुपये, भारी वाहनों से 730 रुपये और ट्रैक्टर-कृषि कार्य में लगे वाहनों से 495 रुपये वसूले जाएंगे। साथ ही नंबर प्लेट से छेड़छाड़ करने वालों पर 5000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है ।