राजस्थान में इन तीनों दवाओं के कॉम्बिनेशन को किया प्रतिबंधित...दवा सूची से हटाया, पढ़िए ये रिपोर्ट
सर्दी के साथ बुखार और बदन दर्द होने पर मरीज को इन तीनों दवा का मिश्रण दिया जाता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि मरीज को सिर्फ सर्दी-खांसी होती है, बुखार नहीं होता या फिर उसे बदन दर्द की शिकायत भी नहीं होती
राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशन लिमिटेड का बड़ा आदेश। केंद्र सरकार के आदेश के बाद राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशन लिमिटेड ने बुखार और सर्दी-खांसी आदि के लिए दी जाने वाली तीन दवाओं सेट्रीजीन एचएलएस पैरासिटामोल, फिनाइलफिन एचसीएल के कॉम्बिनेशन पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। अब इस दवा का न तो मानव उपयोग के लिए निर्माण होगा और न ही इसका वितरण और विक्रय किया जाएगा। इस दवा को 2 सितंबर से प्रदेश के सरकारी और निजी अस्पतालों और मेडिकल स्टोर्स पर पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है।
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आवश्यक दवा सूची से हटाया गया
अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और प्रभारी अधिकारी जिला औषधि भंडार डूंगरपुर डॉ. विपिन मीना ने बताया कि केंद्र सरकार ने 156 तरह की कॉम्बिनेशन दवाओं पर रोक लगाई है। जिसमें से राजस्थान में निशुल्क दवा योजना की सूची में सेट्रीजीन एचसीएल, पैरासिटामोल, फिनाइलफिन एचसीएल टेबलेट (सेटीरीजिन 5 एमजी, फिनाइलफिन 10 एमजी और पैरासिटामोल 325 एमजी टेबलेट) दवा को आवश्यक दवा की सूची से हटा दिया गया है।
तीनों दवा के मिश्रण पर रोक लगाई गई है
डॉ. विपिन मीना ने बताया कि जानकारी के अनुसार सर्दी के साथ बुखार और बदन दर्द होने पर मरीज को इन तीनों दवा का मिश्रण दिया जाता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि मरीज को सिर्फ सर्दी-खांसी होती है, बुखार नहीं होता या फिर उसे बदन दर्द की शिकायत भी नहीं होती, ऐसे में भी तीनों दवा का मिश्रण दिया जा रहा था। ये तीनों दवा भी निशुल्क दवा की सूची में अलग से मौजूद हैं। यही वजह है कि तीनों दवा के मिश्रण पर रोक लगाई गई है। आवश्यक दिशा-निर्देश मिलने के बाद इसका निस्तारण किया जाएगा डॉ. विपिन मीना ने बताया कि जिले में वर्तमान स्थिति में करीब 8 लाख दवा संस्थान और दवा भंडार में उपलब्ध है। जिले के चिकित्सा संस्थानों में 10 से 25 हजार टेबलेट उपलब्ध हैं। मुख्यालय से आवश्यक निर्देश मिलने के बाद इनका निस्तारण किया जाएगा। इससे पहले सभी संस्थानों को सीटरीजिन, एचसीएल, पैरासिटामोल, फिनाइलफ्रीन एचसीएल को मरीजों को वितरण पर रोक लगाने तथा सुरक्षित स्थान पर रखने के निर्देश दिए गए हैं।