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आनंदपाल एनकाउंटर केस में कोर्ट ने की CBI की क्लोजर रिपोर्ट खारिज, अब एनकाउंंटर में शामिल 5 पुलिसकर्मियों पर चलेगा मुकदमा

Anandpal Encounter Case: ACJM सीबीआई कोर्ट ने एनकाउंटर में शामिल 5 पुलिसकर्मियों के खिलाफ धारा 302 के तहत मुकदमा चलाने और जांच के आदेश दिये हैं। आनंदपाल सिंह का एनकाउंटर साल 2017 में हुआ था। जिसे फर्जी बताकर आनंदपाल के परिवार की ओर से केस दर्ज करवाया गया था।

आनंदपाल एनकाउंटर केस में कोर्ट ने की CBI की क्लोजर रिपोर्ट खारिज, अब एनकाउंंटर में शामिल 5 पुलिसकर्मियों पर चलेगा मुकदमा
Anandpal Encounter Case

राजस्थान के बेहद चर्चित आनंदपाल सिंह एनकाउंटर केस में बड़ा फैसला हुआ है।  आनंदपाल सिंह एनकाउंटर केस में अब ACJM सीबीआई कोर्ट ने पुलिस के खिलाफ ही प्रसंज्ञान ले लिया है। ये वो पुलिसकर्मी हैं जो आनंदपाल सिंह एनकाउंटर में शामिल थे। इसी के साथ ही कोर्ट की तरफ से CBI की क्लोजर रिपोर्ट को भी खारिज कर दिया है।

5 पुलिसवालों के खिलाफ मुकदमें का आदेश

ACJM सीबीआई कोर्ट ने एनकाउंटर में शामिल 5 पुलिसकर्मियों के खिलाफ धारा 302 के तहत मुकदमा चलाने और जांच के आदेश दिये हैं। आनंदपाल सिंह का एनकाउंटर साल 2017 में हुआ था। जिसे फर्जी बताकर आनंदपाल के परिवार की ओर से केस दर्ज करवाया गया था। आनंदपाल की पत्नी राजकंवर और रुपिंदर सिंह की ओर से वकील भंवर सिंह राठौड़ ने कोर्ट में फर्जी एनकाउंटर को लेकर चैलेंज किया था। सीबीआई ने इस मामले में क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट में सौंपी थी। साथ ही इसमें कोई फर्जी एनकाउंटर को लेकर एविडेंस नहीं होने की बात कही गई थी। हालांकि मौके वारदात का नक्शा पेश नहीं किये जाने पर कोर्ट ने आदेश दिया था।

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कोर्ट में मौका नक्शा पेश करने के बाद आनंदपाल की पत्नी के वकील भंवर सिंह राठौड़ ने कोर्ट को बताया कि जिस तरह से चश्मदीद के बयान और डॉक्टर की रिपोर्ट है। जिसके मुताबिक आनंदपाल पर गोलियां 3 से 5 फुट के करीब से चलाई गई थी। इसके अलावा डॉक्टर की रिपोर्ट में आनंदपाल के शरीर पर मारपीट और चोंट के निशान हैं। इन दलीलों के बाद कोर्ट ने 24 जुलाई को एनकाउंटर में शामिल तत्कालीन चुरु एसपी राहुल बारहट, तत्कालीन एडिशनल एसपी विद्या प्रकाश चौधरी, डीएसपी सूर्यवीर सिंह राठौड़, आरएसी हैड कांस्टेबल कैलाश के खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश दिया है।

अब 16 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई

आनंदपाल एनकाउंटर केस में शामिल पुलिस कर्मियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 में मुकदमा चलेगा। जबकि इस मामले में अगली सुनवाई 16 अक्तूबर 2024 को होगी। आपको बता दें, आनंदपाल सिंह राजस्थान के नागौर जिले की लाडनूं तहसील के छोटे से गांव का था। जिस पर हत्या, लूट, वसूली और गैंगवार के करीब 24 मामले दर्ज थे। बताया जाता है कि वह अपराध की दुनिया का किंग बनना चाहता था। इस वजह से उसकी विरोधियों के साथ गैंगवार होती रही।