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Rajasthan News: 'तुम ठाकुरों के गांव की बिजली काटोगे', यहां पढ़ें पूर्व विधायक की दबंगई की कहानी

राजस्थान के बाड़ी में दलित इंजीनियर पर जानलेवा हमले का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है। अदालत ने मुख्य आरोपी और पूर्व विधायक गिर्राज मलिंगा को दो हफ्तों के अंदर सरेंडर करने का आदेश दिया है। 

Rajasthan News: 'तुम ठाकुरों के गांव की बिजली काटोगे', यहां पढ़ें पूर्व विधायक की दबंगई की कहानी

खबर राजस्थान से है। जहां बाड़ी में दलित इंजीनियर पर जानलेवा हमला करने का मामला फिर से चर्चा में आ गया है। मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। अब अदालत ने घटना के मुख्यारोपी और पूर्व विधायक रहे गिर्राज मलिंग को राहत देने की याचिका खारिज करने के साथ उन्हें दो हफ्तों के अंदर सरेंडर करने का आदेश दिया है। जिस पर अब सियासत शुरू हो गई है। 

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आखिर क्या है पूरा मामला ?

घटना 29 मार्च 2022 की है। जब राजस्थान के बाड़ी से उस समय के विधायक गिर्जा मलिंगा और उनके समर्थकों ने बिजली विभाग के सहायक अभिंयताा हर्शाधिपति वाल्मिकी पर जानलेवा हमला कर दिया था। जानकारी के अनुसार उस दिन वाल्मिकी आला-अधिकारियों के साथ बैठक में थे,तभी मलिंगा वहां पहुंच गए। जबतक कोई कुछ समझ पाता उन्होंने हमला कर दिया। वाल्मिकी पर कुर्सी और डंडे-लाठियों से हमला किया। इस दौरान पूर्व विधायक ने कहा कि ठाकुरों के गांव की बिजली काटने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। जिसके बाद पीड़ित को पीट-पीटकर लहूलुहान कर दिया गया। घटना में वाल्मिकी को गंभीर चोट आई थी, वह इलाज के लिए ढेड़ साल तक अस्पताल में भर्ती रहे। इसके बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत की और पूर्व विधायकों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। 

कोर्ट ने घटना पर क्या कहा?

मामले की जांच सीबी-सीआईडी को सौंपी घई लेकिन विधायक के कारण चार्जशीट दाखिल करने में लंबा वक्त लगाया गया। किसी तरह पांच आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई लेकिन पूर्व विधायक मलिंगा पर कार्रवाई से पुलिस भी डरती रही है। मामले में होती लापरवाही के चलते पीड़ित ने सुप्रीम कोर्ट का रूख किया और अदालत ने मामले का संज्ञान लेते मलिंगा को सरेंडर करने का आदेश दिया है। कोर्ट का कहना है, इस तरह की घटनाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। न्यायापालिका सभी के लिए बराबर है।