Rajasthan News: आरक्षण पर छिदी सियासी रार के बीच भजनलाल सरकार ने किया बड़ा काम, दिल्ली मे बैठे नेता परेशान
राजस्थान सरकार ने पुलिस विभाग में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा कर महिलाओं को दिवाली से पहले बड़ा तोहफा दिया है।
राजस्थान की भजनलाल सरकार ने दिवाली से पहले महिलाओं को एक बड़ा तोहफा देते हुए, पुलिस विभाग में सीधी भर्ती के लिए महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया है।
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इस फैसले के अंतर्गत राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम-1989 में संशोधन किया गया है, जिसे अब "राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा (संशोधन) नियम, 2024" के रूप में जाना जाएगा। इस संशोधन के तहत पुलिस भर्ती में महिलाओं के लिए आरक्षित रिक्तियों को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया गया है।
सरकार ने जारी किया आदेश
राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग ने इस बारे में आधिकारिक आदेश जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत किए गए इस संशोधन के अनुसार, महिलाओं को सीधी भर्ती में 33 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। इसके अलावा, विधवा और तलाकशुदा महिलाओं को विशेष प्राथमिकता देते हुए, उनके लिए आरक्षित रिक्तियों का अनुपात 80:20 रखा गया है।
तलाकशुदा और विधवा महिलाओं को मिलेगी नौकरी
अगर किसी साल में विधवा या तलाकशुदा महिला उम्मीदवारों की अनुपलब्धता होती है, तो इन आरक्षित पदों को पहले विधवा और तलाकशुदा महिलाओं के बीच इंटरचेंज किया जाएगा। इसके बाद भी अगर रिक्तियां नहीं भर पातीं, तो उन पदों को अन्य योग्य महिला उम्मीदवारों द्वारा भरा जाएगा। यदि महिला उम्मीदवार भी उपलब्ध नहीं होती हैं, तो उन रिक्तियों को पुरुष उम्मीदवारों के लिए खोल दिया जाएगा।
आगे नहीं बढ़ेंगी रिक्तियां
एक महत्वपूर्ण बदलाव यह भी है कि महिलाओं के लिए आरक्षित रिक्तियों को अगले वर्ष के लिए आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। यह नियम विधवा और तलाकशुदा महिलाओं पर भी लागू होगा। साथ ही, अगर कोई महिला सामान्य मेरिट के तहत चयनित होती है, तो उसे पहले महिला कोटे में समायोजित किया जाएगा।
इस फैसले का उद्देश्य महिलाओं को पुलिस विभाग में अधिक से अधिक अवसर प्रदान करना और उन्हें बराबरी का अधिकार देना है। यह कदम राज्य में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।