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Diwali 2024: राजस्थान में दिवाली पर सख्त नियम ! बस इतने समय के लिए जला सकेंगे पटाखें, सरकार ने जारी किया आदेश

राजस्थान सरकार ने दिवाली पर प्रदूषण कम करने के लिए नए नियम लागू किए हैं। केवल ग्रीन कैकर्स जलाने की अनुमति है, और पटाखे जलाने का समय निर्धारित किया गया है। यह नियम क्रिसमस और नए साल पर भी लागू होगा।

Diwali 2024: राजस्थान में दिवाली पर सख्त नियम ! बस इतने समय के लिए जला सकेंगे पटाखें, सरकार ने जारी किया आदेश

दीपावली के पर्व की तैयारियां पूरी हो गई हैं। 29 अक्टूबर को धनतेरस (Dhanteras 2024) का पर्व मनाया जाएगा तो 31 तारीख को दिवाली (Diwali) पटाखों की दुकानें सज चुकी हैं जबकि कई राज्यों में दिवाली से पहले ही प्रदूषण उच्च स्तर पर पहुंच चुका है। इसी क्रम में दिल्ली सरकार से पहले राजस्थान सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल, प्रदेश सरकार की ओर पटाखे जलाने के नये नियम जारी किये गये हैं। जिसके अनुसार खास समय पर आम लोग पटाखे जला सकेंगे। ये नियम केवल दिवाली नहीं बल्कि न्यू ईयर सेलिब्रेशन और क्रिसमस पर भी लागू होगा। 

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ग्रीन कैकर्स जला सकेंगे राजस्थानवासी 

दरअसल, भजनलाल सरकार ने इस दिवाली पर केवल ग्रीन कैकर्स फोड़ने की अनुमति है हालांकि इन्हें जलाने के लिए निर्धारित समय है। जहां राजस्थान के एनसीआर (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) में आने वाले अलवर और भरतपुर जिलों में रात 8 बजे से 10 बजे तक दो घंटे के लिए पटाखे जलाने की इजाजत है।  साइलेंट ज़ोन, जैसे अस्पताल, स्कूल, धार्मिक स्थल, कोर्ट, आदि के आसपास 100 मीटर के दायरे में पटाखे जलाना प्रतिबंधित है। बता दें, सरकार ने यह आदेश पर्यावरण और जलवायु संरक्षण को ध्यान में रखते हुए जारी किया है। 

दिवाली के साथ क्रिसमस पर लागू होंगे नियम 

ये नियम दिवाली के साथ-साथ क्रिसमस और नए साल पर भी लागू होंगे। इन अवसरों पर पटाखे रात 11:55 से 12:30 बजे तक ही जलाए जा सकते हैं। शादियों में भी सिर्फ ग्रीन पटाखों का ही इस्तेमाल हो सकेगा, और प्रतिबंधित पटाखों की बिक्री पर रोक रहेगी। इसके साथ ही, स्कूल और कॉलेज के अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि वे छात्रों को पटाखों से होने वाले पर्यावरण और सुरक्षा खतरों के बारे में जागरूक करें। गौरतलब है, दिवाली से पहले दिल्ली और उससे सटे राज्यों में आबोहवा खराब हो गई है। ल्ली और उत्तर भारत के कई राज्यों ने बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सख्त कदम उठाए हैं। दिल्ली में पटाखों पर पूरी तरह से बैन है, जबकि हरियाणा और पंजाब में सिर्फ ग्रीन पटाखे जलाने और समय की सीमा का पालन करने का आदेश दिया गया है।