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Rajasthan: कन्हैयालाल मर्डर केस में HC का बड़ा फैसला, आरोपी जावेद को मिली जमानत

राजस्थान हाई कोर्ट ने कन्हैयालाल हत्याकांड मामले में मुख्य आरोपी मोहम्मद जावेद को जमानत दे दी है। जावेद पर हत्या से पहले मुख्य आरोपी रियाज अत्तारी से मिलने और हत्या के लिए दुकान की रेकी करने का आरोप था। इस फैसले से देश में एक बार फिर बहस छिड़ गई है।

Rajasthan: कन्हैयालाल मर्डर केस में HC का बड़ा फैसला, आरोपी जावेद को मिली जमानत

राजस्थान के चर्चित कन्हैयालाल हत्याकांड मामले में गुरुवार को राजस्थन हाईकोर्ट की खंडपीठ ने बड़ा फैसला सुनाया है। जहां मुख्य आरोपी मोहम्मद जावेद की जमानत अदालत ने मंजूर कर रही है। मामले की सुनवाई जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस प्रवीर भटनागर ने की। जहां 2 लाख के मुचलके और 1 लाख रुपए राशि पर जमान की मूंजरी मिली है। बता दें, इस केस की पैरवी एडवोकेट सैयद सआदत अली, नदीम आफरीन रिजवी और आतिफ अमान ने की थी। 

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कन्हैयालाल हत्याकांड से दहल उठा था देश

गौरतलब है, बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा द्वारा पैगंबर मोहम्मद पर की गई टिप्पणी के समर्थन में एक सोशल मीडिया पोस्ट साझा करने के बाद उदयपुर के मालदास इलाके में दर्जी कन्हैयालाल की क्रूर हत्या कर दी गई थी। दो आरोपी कपड़े का नाप देने के बहाने कन्हैयालाल की दुकान पर पहुंचे थे। जब कन्हैया ने उनका नाप लेना शुरू किया,तभी अचानक उन दोनों ने धारदार चाकू से हमला कर दिया। हत्या को बेहद निर्मम तरीके से अंजाम दिया गया,जहां हमलावरों ने कन्हैया पर 26 बार चाकू से वार किया था। 

सोशल मीडिया पर शेयर किया था वीडियो

इतना ही नहीं, हत्याकांड को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपियों ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट कर इस निर्मम हत्या का दावा किया और कहा कि उन्होंने कन्हैयालाल का सिर काटा है। इस घटना को पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनकी पहचान रियाज अख्तरी और गौस मोहम्मद के रूप में हुई। 

कई बार खारिज हुई जमानत याचिका

जानकारी के अनुसार, मामले में मुख्य आरोपी रियाज अख्तरी की जान-पहचान मोहम्मद जावेद के माध्यम से हुई थी, जो उदयपुर के मालदास स्ट्रीट में आर्टिफिशियल ज्वेलरी की दुकान चलाता था। जावेद ने ही हत्या के लिए कन्हैया की दुकान की रेकी की थी। इस घटना के 20 दिन बाद, एनआईए ने मोहम्मद जावेद को गिरफ्तार किया। जावेद पर आरोप था कि वह हत्या से एक दिन पहले मुख्य आरोपी रियाज अत्तारी से मिला था। जावेद के घर की तलाशी के दौरान एक बिना धार वाली तलवार भी मिली, जिसके कारण उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया गया।  इससे पहले भी जावेद ने जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी लगाई थी, जिसे एनआईए की अपील पर खारिज कर दिया गया था। हालांकि, इस बार हाई कोर्ट ने जावेद की जमानत याचिका स्वीकार कर ली है।