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Rajasthan News: स्कूल जानें वाले विद्यार्थियों के लिए बड़ी खबर, 14 सितंबर को बंद रहेगा स्कूल, छुट्टी के निर्देश जारी

मौसम विभाग ने जयपुर के डीग जिले में अत्यधिक भारी बारिश और बाढ़ जैसे हालात को देखते हुए अलर्ट जारी किया है।

Rajasthan News: स्कूल जानें वाले विद्यार्थियों के लिए बड़ी खबर, 14 सितंबर को बंद रहेगा स्कूल, छुट्टी के निर्देश जारी

राजस्थान में आसमान से बरसती आफत मैं जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। लोगों को कहीं बाढ़ तो कह भारी बारिश का सामना करना पड़ रहा है। यह आफत अब स्कूलों तक भी पहुंच गई है। जिसके कारण छात्रों को स्कूल जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसे चलते अलग-अलग जिलों में स्कूलों को बंद करने का निर्देश जारी किया गया है। राजस्थान के डीग जिले में भी हालात कुछ ऐसे ही है। जहां बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। इसी के चलते यहां स्कूलों को बंद कर दिया गया है।

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 आंगनबाड़ी में भी छुट्टियों का ऐलान

डीग जिला कलेक्टर हरि मोहन मीना ने स्कूलों में अवकाश के निर्देश दिए हैं, इसके साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों में भी एक दिन का अवकाश घोषित किया गया है। निर्देशों में कहा गया है कि जिले के सभी स्कूलों में कक्षा 1 से 12 तक की छुट्टियां रहेंगी।

मौसम विभाग ने जिला कलेक्टर का लिखा पत्र

मौसम विभाग और अध्यक्ष, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन, राहत एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, जयपुर के डीग जिले में अत्यधिक भारी बारिश और बाढ़ जैसे हालात को देखते हुए अलर्ट जारी किया है। चेतावनी के आधार पर दिनांक 14.09.2024 को जिले में अत्यधिक भारी वर्षा एवं बाढ़ की संभावना के मद्देनजर विद्यार्थियों को बाढ़ के प्रभाव से बचाने एवं विद्यार्थियों के स्वास्थ्य की दृष्टि से जिले में अध्ययनरत कक्षा 01 से 12 तक के समस्त सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों में अवकाश घोषित किया जाना अति आवश्यक है।

हरि मोहन मीना, जिला कलेक्टर एवं अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, डीग प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 4 के अध्ययन में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डीग जिले में संचालित कक्षा 01 से 12 तक के समस्त सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों के विद्यार्थियों के लिए दिनांक 14.09.2024 को अवकाश घोषित करता हूँ। यह अवकाश केवल विद्यार्थियों पर लागू रहेगा। शेष स्टाफ यथावत कार्य करता रहेगा। जिले के समस्त संस्था प्रधानों को निर्देशित किया जाता है कि वे इस आदेश की कड़ाई से पालना सुनिश्चित करें। यदि कोई संस्था प्रधान निर्धारित तिथि को संचालित पाया गया तो उसके विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी।