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दुष्कर्मी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा, नाबालिग का अपहरण कर किया था दुष्कर्म

धौलपुर में विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट धौलपुर ने दिहौली पुलिस थाने पर 2021 में दर्ज हुए 15 वर्षीय नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ जबरन दुष्कर्म करने के मामले में एक आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

दुष्कर्मी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा, नाबालिग का अपहरण कर किया था दुष्कर्म

धौलपुर में विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट धौलपुर ने दिहौली पुलिस थाने पर 2021 में दर्ज हुए 15 वर्षीय नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ जबरन दुष्कर्म करने के मामले में एक आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 65 हजार रूपये के जुर्माने से दण्डित किया है.

विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि धौलपुर जिले के दिहौली पुलिस थाना पर एक परिवादी ने 18 मार्च 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी. जिसमें उसने बताया कि उसकी 15 वर्षीय नाबालिग पुत्री 17 मार्च 2021 की रात को अपने दादा-दादी के पास सो रही थी. नाबालिग पुत्री 17 मार्च की रात को शौंच के लिए गई हुई थी जो वापस नहीं लौटी.

पीड़ित को तलाश के दौरान जानकारी हुई कि उसकी नाबालिग पुत्री को दिहौली गांव का रहने वाला गब्बर बहला-फुसला कर अपहरण कर ले गया है. इसके बाद पीड़ित पिता ने नामजद आरोपी गब्बर के खिलाफ दिहौली पुलिस थाने पर मुकदमा दर्ज कराया. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया और नाबालिग को उत्तर प्रदेश के आगरा जिले से डिटेन कर दुष्कर्म संबंधी मेडीकल कराकर कोर्ट में बयान दर्ज कराए गए.

अनुसन्धान के दौरान मुकदमा दुष्कर्म का पाए जाने पर पुलिस ने आरोपी गब्बर को गिरफ्तार कर पॉक्सो कोर्ट में पेश किया. आरोपी गब्बर जमानत पर चल रहा है. मामले में लोक अभियोजक मिश्रा ने कोर्ट में 21 गवाह पेश कर दस्तावेजों को साबित कराया. प्रकरण में न्यायाधीश राजकुमार ने दोनों पक्षों की बहस और लोक अभियोजक की दलील सुनने के बाद शुक्रवार को 20 वर्षीय आरोपी गब्बर पुत्र रामदास निवासी दिहौली को दोषी करार देते हुए बीस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही उसे 65 हजार रूपये के अर्थ दंड से दण्डित किया है.

रिपोर्ट - राहुल शर्मा