Swati Maliwal Case: दिल्ली पुलिस ने केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार के खिलाफ दायर की चार्जशीट
दिल्ली पुलिस ने दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी बिभव कुमार के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। तीस हजारी कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई.
आरोप पत्र में मालीवाल पर इस साल की शुरुआत में हुए हमले में कुमार की संलिप्तता का आरोप लगाया गया है। इस घटना ने महत्वपूर्ण विवाद खड़ा कर दिया और राष्ट्रीय राजधानी में सार्वजनिक अधिकारियों की सुरक्षा पर चिंताओं को उजागर किया हैं।
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तीस हजारी कोर्ट अब आरोपपत्र की समीक्षा करेगी और कानूनी औपचारिकताओं को आगे बढ़ाएगी। इस मामले ने इसमें शामिल व्यक्तियों की हाई-प्रोफाइल प्रकृति और दिल्ली के राजनीतिक परिदृश्य पर संभावित प्रभाव के कारण ध्यान आकर्षित किया है।
दिल्ली पुलिस की चार्जशीट काफी लंबी है, जिसमें 300 पेज हैं. जांच के दौरान, पुलिस ने 100 लोगों से पूछताछ की और 50 को गवाह के रूप में सूचीबद्ध किया। कुमार के खिलाफ आरोपों में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 341, 354, 354बी, 506, 509 और 201 शामिल हैं।
सूत्रों ने बताया कि पुलिस ने जांच लगभग पूरी कर ली है और विभव कुमार के खिलाफ तीस हजारी कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल करने के लिए तैयार है। पुलिस ने मामले को लेकर 1,000 पन्नों की चार्जशीट भी तैयार की है, घटना के वक्त केजरीवाल के आवास पर सुरक्षा कर्मचारी तैनात थे।
पुलिस ने अरविंद केजरीवाल के आवास से डीवीआर एकत्र कर लिया है और आरोपी विभव कुमार के दो मोबाइल फोन सहित कई गैजेट जब्त कर लिए हैं। कुमार को उनके मोबाइल फोन से कथित रूप से हटाए गए डेटा को पुनर्प्राप्त करने के लिए पुलिस हिरासत के दौरान दो बार मुंबई ले जाया गया था।
स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया कि 13 मई को जब वह मुख्यमंत्री से मिलने के लिए अरविंद केजरीवाल के आवास पर गईं तो कुमार ने उन पर हमला किया। उन्होंने 16 मई को कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की और उन्हें 18 मई को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था।