राजस्थान के 17 मेडिकल कॉलेजों के 700 शिक्षकों ने सामूहिक अवकाश की घोषणा की,जानें पूरा मामला
सरकारी मेडिकल कॉलेजों में शिक्षकों की नियुक्ति राज्य सरकार की स्वायत्त संस्था राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसायटी (rajmes) करती है और उन पर सोसायटी के सेवा नियम लागू होते हैं।
राजस्थान के 17 सरकारी मेडिकल कॉलेजों के करीब 700 शिक्षकों ने राज्य सरकार पर 1 अगस्त 2024 से पहले नियुक्त शिक्षकों को राजस्थान सेवा नियमों के दायरे में नहीं लाने का आरोप लगाते हुए 22 जुलाई से सामूहिक अवकाश पर जाने की घोषणा की है।
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सरकारी मेडिकल कॉलेजों में शिक्षकों की नियुक्ति राज्य सरकार की स्वायत्त संस्था राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसायटी (rajmes) करती है और उन पर सोसायटी के सेवा नियम लागू होते हैं।
Medical student मांग कर रहे हैं कि सोसायटी द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमों को अपनाया जाना चाहिए, क्योंकि सोसायटी के नियमों में कई विसंगतियां हैं।
राजमेस आरएमसीटीए वेलफेयर सोसायटी के उपाध्यक्ष डॉ राजेंद्र यादव ने बताया कि सरकार ने हाल ही में राज्य बजट में घोषणा की थी कि राजमेस में राजस्थान सिविल सेवा नियम लागू किए जाएंगे, जिसका शिक्षक संघ ने स्वागत किया था। लेकिन बाद में संघ को पता चला कि यह नियम 1 अगस्त 2024 या उसके बाद नियुक्त शिक्षकों पर लागू होगा।
उन्होंने कहा, "हमारे संज्ञान में आया है कि वित्त विभाग ने निर्णय लिया है कि 1 अगस्त 2024 से पहले राजमीस में नियुक्त चिकित्सा शिक्षक 'डाइंग कैडर' होंगे और उन पर सोसायटी के मौजूदा नियम लागू होंगे, जबकि 1 अगस्त 2024 या उसके बाद नियुक्त शिक्षकों पर राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम-2017 लागू होंगे। इससे चिकित्सा शिक्षकों के बीच भारी वेतन असमानता पैदा होगी।"