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सीएम केजरीवाल की कम नहीं हुईं मुश्किलें, ईडी के खिलाफ दाखिल याचिका 15 मई तक के लिए सूचिबध्द

नई दिल्ली: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें अभी कम नहीं हुई हैं, उच्च न्यायालय ने आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले की जांच के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जारी समन को चुनौती देने वाली उनकी याचिकाओं पर सुनवाई 15 मई के लिए सूचीबद्ध कर दी है। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत की पीठ ने एजेंसी की ओर से सौंपे गए जवाब पर आम आदमी पार्टी (आप) के नेता को जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया है। इससे पहले, उच्च न्यायालय ने दंडात्मक कार्रवाई से उन्हें अंतरिम संरक्षण प्रदान करने से इनकार कर दिया था।

सीएम केजरीवाल की कम नहीं हुईं मुश्किलें, ईडी के खिलाफ दाखिल याचिका 15 मई तक के लिए सूचिबध्द

नई दिल्ली: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें अभी कम नहीं हुई हैं, उच्च न्यायालय ने आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले की जांच के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जारी समन को चुनौती देने वाली उनकी याचिकाओं पर सुनवाई 15 मई के लिए सूचीबद्ध कर दी है। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत की पीठ ने एजेंसी की ओर से सौंपे गए जवाब पर आम आदमी पार्टी (आप) के नेता को जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया है। इससे पहले, उच्च न्यायालय ने दंडात्मक कार्रवाई से उन्हें अंतरिम संरक्षण प्रदान करने से इनकार कर दिया था।

ईडी के वकील ने दी अपनी दलील

सुनवाई के दौरान ईडी के वकील ने दलील दी कि याचिका का कोई महत्व नहीं रह गया है क्योंकि केजरीवाल को धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा, ‘‘हलफनामा इन प्राथमिक मुद्दों पर है कि कैसे यह विषय (अब) महत्वहीन हो गया है।'' एजेंसी के वकील ने अदालत को बताया कि गिरफ्तारी को लेकिर एक अलग याचिका में केजरीवाल ने चुनौती दी है और अपील अभी उच्चतम न्यायालय में लंबित है। यह याचिका उच्च न्यायालय ने खारिज कर दी थी।

ईडी के समन के खिलाफ डाली गई है याचिका

पीठ ने पूछा कि अब इस विषय में क्या बच गया है, केजरीवाल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता ने फिर बताया कि वह ईडी के जवाब पर जवाब दाखिल करेंगे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि धन शोधन रोधी एजेंसी द्वारा की गई ‘‘शुरूआती कार्रवाई'' कानून (धन शोधन निवारण अधिनियम) के अनुरूप नहीं थी। आप के राष्ट्रीय संयोजक ने उन्हें ईडी द्वारा नौवां समन जारी किये जाने के मद्देनजर उच्च न्यायालय का रुख किया था। उस समन में, उनसे 21 मार्च को ईडी के सामने पेश होना था।लेकिन उसी दिन शाम को उन्हें ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। वह अभी तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में हैं। अरविंद केजरीवाल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि वह ईडी के प्रत्युत्तर पर जवाब दाखिल करेंगे।