चुनाव से पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को मिली अंतरिम जमानत, इन शर्तों पर सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत
दिल्ली, शराब घोटाले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को शुक्रवार को आखिरकार सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई।
शराब घोटाले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को शुक्रवार को आखिरकार सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई।
दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दी है। कोर्ट ने चुनाव प्रचार के लिए केजरीवाल को जमानत दी है। आपको बता दे कि केजरीवाल ने कोर्ट से जुलाई तक के लिए अंतरिम जमानत मांगी थी।
चुनाव प्रचार कर सकते हैं केजरीवाल
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाले में सीएम अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दे दी. केजरीवाल अब 1 जून तक चुनाव प्रचार कर सकेंगे. केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना होगा. केजरीवाल के चुनाव प्रचार करने पर कोर्ट द्वारा किसी भी तरह की कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है. लोकसभा चुनाव में अब केजरीवाल जल्दी ही चुनाव प्रचार करते नजर आएगा.
आज ही केजरीवाल जेल से हो जाएगे रिलीज
जमानत याचिका पर दिए गए फैसले का आदेश अभी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड नहीं हुआ है. अरविन्द केजरीवाल की बेल पर सुप्रीम कोर्ट के वकील ने कहा, 'एक जून तक बेल दो जून को सलेंडर करना है. ये अभी ओरली बोला गया है अभी ऑर्डर अपलोड होने के बाद उसे देखना पड़ेगा की उसमें और क्या है. हमारी पूरी कोशिश है क्या आज ही अरविन्द केजरीवाल जी रिलीज हो जाएं'