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क्या रद्द हो जाएगा रोहिणी का नामांकन? खतरे में रोहिणी की उम्मीदवारी ?

आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद की बेटी और सारण लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहीं रोहिणी आचार्या की उम्मीदवारी खतरे में आ गयी है.

क्या रद्द हो जाएगा रोहिणी का नामांकन? खतरे में रोहिणी की उम्मीदवारी ?

आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद की बेटी और सारण लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहीं रोहिणी आचार्या की उम्मीदवारी खतरे में आ गयी है. दरअसल रोहिणी के खिलाफ हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर की गयी है, जिसमें रोहिणी के नामांकन को स्वीकृत करने के फैसले को चुनौती दी गयी है.

रोहिणी आचार्य पर खड़े हुए कई सवाल

सारण लोकसभा सीट से आरजेडी कैंडिडेट रोहिणी आचार्या के सामने नयी मुश्किल खड़ी हो गयी है. दरअसल नृपेंद्र कुमार चतुर्वेदी नामक याचिकाकर्ता ने रोहिणी का नामांकन रद्द करने के लिए पटना हाई कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की है. रिट चायिका में उन्होंने चुनाव आयोग के रिटर्निंग ऑफिसर के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें रोहिणी के नामांकन को स्वीकृत किया गया था.

रोहिणी की नागरिकता पर सवाल

याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में रोहिणी की नागरिकता को लेकर बड़े सवाल खड़े किए हैं. उनकी दलील है कि रोहिणी आचार्या के पासपोर्ट की कोई जाँच नहीं की गई है कि सात वर्षों से भी अधिक सिंगापुर में रहते हुए रोहिणी ने वहां की नागरिकता प्राप्त की है या नहीं ? रोहिणी की भारत की नागरिकता पर सवाल उठाते हुए याचिकाकर्ता ने कहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 और 102 के तहत रोहिणी लोक सभा चुनाव लड़ने के अयोग्य हैं. इसलिए उनका नामांकन रद्द किया जाना चाहिए था.

हलफनामे में जानकारी का अभाव

बीजेपी ने रोहिणी आचार्य के नामांकन पत्र और हलफनामे के खिलाफ शिकायत राज्य के मुख्य निर्वाचन आयोग और सारण के रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष की थी. शिकायत में कहा गया कि आचार्य ने अपनी आय और चल संपत्ति को लेकर इनकम टैक्स रिटर्न के संबंध में हलफनामे पर गलत जानकारी उपलब्ध कराई. हलफनामा में रोहिणी ने अपनी इनकम को लेकर वर्ष 2022-23 के रिटर्न में 3,16, 360/- रुपये, 2021-22 में 1,67,840/-, 2020-21 में 4,030/-, वर्ष 2019-20 में 3, 88,090 और वर्ष 2018-19 में 3, 89, 033/- रुपये दिखाया है.

क्या छुपाया रोहिणी ने 

•इनकम ही नहीं और भी कमियों की बात की जा रही है. एक खत के जरिए यह कहा गया है कि रोहिणी आचार्य सिंगापुर में रहती हैं.

•अपने हलफनामे में सिंगापुर की कमाई यानि इनकम का ब्योरा नहीं दिया है. कहा गया है कि विदेश के इनकम का ब्योरा देना भी जरूरी है. ये खत दावा करता है कि रोहिणी आचार्य ने अपना पता- 208, कौटिल्य नगर, एमपी/एम एल ए कॉलोनी, पटना लिखा है. जबकि अचल संपत्ति कॉलम में उन्होंने सिर्फ पटना के दानापुर में जमीन का जिक्र किया है.

•रोहिणी पिछले पांच साल से भी ज्यादा वक्त से सिंगापुर में रह रही हैं लेकिन उन्होंने एफडेविट में इस बात का ऐलान नहीं किया है कि वह भारत की सिटिजन हैं, जबकि इस बात की घोषणा भी जरूरी है. ये हलफनामा उनके NRI स्टेट्स के बारे में भी कुछ नहीं बताता है.

•रोहिणी ने अपने पासपोर्ट स्टेटस के संबंध में भी जानकारी नहीं दी है. इसको लेकर सारण आरओ को शिकायत के बाद जब बीजेपी की शिकायत को निरस्त कर दिया गया तो अब इसको लेकर पटना हाइकोर्ट में याचिका दायर की गई.

वहीं सारण से बीजेपी उम्मीदवार राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि राजद उम्मीदवार रोहिणी आचार्य के खिलाफ हाईकोर्ट में रिट दायर की गई है. जो रिटरिंग ऑफिसर ने खारिज किया था, उनके खिलाफ रिट दायर की गई है. वो चाहे पासपोर्ट का मामला हो, वो रेजिडेंस का मामला हो. उन्होंने कहा कि पटना हाई कोर्ट में दायर रिट से रोहिणी आचार्य की उम्मीदवारी पर खतरा है. उन्होंने गलत जानकारी दी है, गलत पता दिया है. रोहिणी आचार्य पर बड़ी मुश्किल सामने आ गई है. अब देखना होगा उनका नामांकन रद्द होता की नहीं.