Rjasthan news: सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के कुख्यात गौ तस्कर दी जमानत, राजस्थान सरकार ने नहीं भेजा वकील, पढ़िए रिपोर्ट
राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में नाजिम की जमानत याचिका के खिलाफ वकालतनामा भी दाखिल नहीं किया। इसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने नाजिम को जमानत दे दी।
सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के कुख्यात गौ तस्कर नाजिम खान को जमानत दे दी है। इस फैसले में लिखा है कि राजस्थान सरकार की तरफ से काउंसलर पेश नहीं हुए, इसलिए जमानत देनी पड़ी, जबकि सुप्रीम कोर्ट में सरकार के 4 एएजी हैं। मामला करौली जिले के गौ तस्कर नाजिम खान का है।
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राजस्थान पुलिस ने 2021 में गौ तस्करी के आरोप में नाजिम और उसके साथियों को गिरफ्तार किया था। नाजिम को हाईकोर्ट तक जमानत नहीं मिली, लेकिन राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में नाजिम की जमानत याचिका के खिलाफ वकालतनामा भी दाखिल नहीं किया। इसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने नाजिम को जमानत दे दी। इसका भी जिक्र अपने फैसले में किया। वकालतनामा भी नहीं भरा गया सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है, राजस्थान सरकार को 8 अक्टूबर 2024 को नोटिस दिया गया था, उसके बावजूद राजस्थान सरकार की तरफ से किसी ने वकालतनामा नहीं भरा और कोई पेश नहीं हुआ।
जानबूझकर की गई लापरवाही
हकीकत क्या है, यह सभी जानते हैं। पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा पकड़ा गया कुख्यात गौ तस्कर इस सरकार की जानबूझकर की गई लापरवाही के कारण फरार हो गया। नाजिम खान को साल 2021 में राज्य के करौली से गिरफ्तार किया गया था। उस पर आरोप था कि वह और उसके साथी 26 गायों को लेकर उत्तर प्रदेश जा रहे थे। इसी दौरान उसे पकड़ लिया गया। राजस्थान पुलिस ने उसके खिलाफ धारा 3, 5, 8, 9 और 10 के तहत मामला दर्ज किया था। इस मामले में उसने जमानत के लिए सेशन कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जहां से उसे राहत नहीं मिली। इसके बाद वह हाईकोर्ट गया, जहां से भी उसे झटका लगा।