Dholpur News: लड़की ने मां के साथ मिलकर अपने टीचर को बनाया था हनी ट्रैप का शिकार...जमानत याचिका खारिज, पढ़िए पूरी खबर
उन्होंने बताया कि 28 सितंबर को स्कूल व्याख्याता की पत्नी ने थाने में मामला दर्ज कराया था। रिपोर्ट में बताया कि उसका पति सरकारी व्याख्याता है।
हनीट्रैप मामले में जेल में बंद मां-बेटी समेत तीन लोगों की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी। आरोपियों ने व्याख्याता को जाल में फंसाकर 12.50 लाख रुपए मांगे थे। इससे पहले भी आरोपियों ने पीडि़त से रुपए लिए थे। लोक अभियोजक सुजीत लहचोरिया ने बताया कि हनीट्रैप मामले में मां-बेटी समेत तीन लोगों को कोतवाली थाना पुलिस ने जेल भेजा था।
झूठे केस में फंसाने की धमकी
उन्होंने बताया कि 28 सितंबर को स्कूल व्याख्याता की पत्नी ने थाने में मामला दर्ज कराया था। रिपोर्ट में बताया कि उसका पति सरकारी व्याख्याता है, जो गर्मी की छुट्टियों में गरीब बच्चों को निशुल्क फिजिक्स की कक्षाएं देता है। व्याख्याता ने एक लड़की को उसकी मां के कहने पर निशुल्क फिजिक्स की कक्षाएं दी थी। छुट्टियां खत्म होने के बाद जब उसने कक्षाएं देना बंद कर दिया तो मां-बेटी ने मिलकर व्याख्याता को झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर स्कूटी व 50 हजार रुपए ले लिए।
दलाल के साथ मिलकर 12.50 लाख रुपए मांगे
इसके बाद मां-बेटी ने दलाल के साथ मिलकर दोबारा 12.50 लाख रुपए मांगे। जिसको लेकर महिला ने थाने में मां, बेटी और दलाल के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। जिस पर पुलिस ने मां, बेटी और दलाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अभियोक्ता ने बताया कि तीनों की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए जिला सत्र एवं सेशन न्यायाधीश सतीश गुप्ता ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। जमानत याचिका खारिज होने के बाद तीनों आरोपी जेल में ही रहेंगे।
रिपोर्ट राहुल शर्मा